बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 (Unemployment Allowance Scheme in Hindi)

  • Post last modified:8 March 2025
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( Launched by Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh )

Table of Contents

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश में “बेरोजगारी भत्ता योजना” (Unemployment Allowance Scheme ) का शुभारंभ शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया है। यह योजना 20 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं पर केंद्रित है, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन रोजगार पाने में चुनौतियों का सामना किया है।

इस योजना के अंतर्गत, पात्र युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से, योजना में शारीरिक रूप से चुनौतिपूर्ण स्थितियों वाले व्यक्तियों को भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

इस पहल का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके जीवन में स्थिरता लाना, और उन्हें रोजगार खोजने के दौरान आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।

बेरोजगारी भत्ता योजना का अवलोकन (Overview of the Unemployment Allowance Scheme)

योजना का नामबेरोजगारी भत्ता योजना
लॉन्च करने वाला विभागश्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश
लक्ष्य लाभार्थीशिक्षित बेरोजगार युवा (20-35 वर्ष)
उद्देश्यबेरोजगार शिक्षित युवाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे कुछ समय तक अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्य लाभ– सामान्य उम्मीदवार: ₹1,000/- प्रति माह
– शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार (कम से कम 50% स्थायी विकलांगता): ₹1,500/- प्रति माह, दोनों के लिए अधिकतम दो वर्षों तक।
पात्रता मानदंड– हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी
– बेरोजगार (सरकारी, निजी, या स्वयं व्यवसाय में नहीं)
– न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण (या अन्य मान्यता प्राप्त योग्यता)
– रोजगार विनिमय में 1 वर्ष से पंजीकृत
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (संबंधित वेबसाइट) तथा ऑफलाइन (आवेदन फॉर्म जमा करना, पंजीकरण कार्यालय में)
महत्वपूर्ण नोट्स– आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ (पहचान, निवास, आय प्रमाण, बैंक विवरण, शैक्षणिक योग्यता) संलग्न करना अनिवार्य है।
– प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन जमा करना है।
अंतिम तिथिविभाग द्वारा निर्धारित (आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध)
Official WebsiteClick here to visit
GuidelinesDownload Now

This table provides a clear overview of the Unemployment Allowance Scheme, highlighting its key aspects including objectives, target beneficiaries, benefits, eligibility criteria, and application process.

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बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है? (What is the Unemployment Allowance Scheme?)

“बेरोजगारी भत्ता योजना” हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कुछ समय के लिए अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के उद्देश्य (Objectives of the Unemployment Allowance Scheme)

  • आर्थिक सहायता प्रदान करना:
    • शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता देकर उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना।
  • शैक्षणिक एवं कौशल विकास का समर्थन:
    • बेरोजगार युवाओं को रोजगार खोजने के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहारा देना।
  • सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता:
    • नियमित मासिक आय के माध्यम से युवाओं के जीवन में स्थिरता लाना, ताकि वे अपने परिवारों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकें।
  • विशेष रूप से शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मामलों में सहायता:
    • शारीरिक रूप से अक्षम या चुनौतिपूर्ण स्थितियों वाले युवाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी रोजगार प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सके।
  • उम्र के अनुरूप सहायता:
    • 20 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करना, जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, ताकि उन्हें नौकरी खोजने के दौरान एक आधारभूत वित्तीय सहारा मिले।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ (Benefits of the Unemployment Allowance Scheme)

  • आर्थिक सहायता अवधि:
    • प्रत्येक योग्य बेरोजगार उम्मीदवार को अधिकतम दो वर्षों तक मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वह पात्रता मानदंडों का पालन करे और 8वीं/मैट्रिक मार्कशीट/प्रमाण पत्र एवं Form ‘C’ के अनुसार Affidavit/Self Declaration समय पर जमा करे।
  • भत्ता की दर:
    • शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार:
      • यदि उम्मीदवार के रोजगार विनिमय रिकॉर्ड (X-I) में कम से कम 50% स्थायी विकलांगता दर्ज है, तो उसे प्रति माह ₹1,500/- का भत्ता मिलेगा।
    • अन्य उम्मीदवार:
      • अन्य सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,000/- का भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • उद्देश्य:
    • यह भत्ता उम्मीदवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वे नौकरी खोजने के दौरान अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिये पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Unemployment Allowance Scheme)

इस योजना के अंतर्गत, एक शिक्षित बेरोजगार आवेदक निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

  • बेरोजगार होना:
    • आवेदक को सरकारी क्षेत्र, PSU, निजी क्षेत्र में या स्वयं व्यवसाय में रोजगार प्राप्त नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक को एक वास्तविक हिमाचली (Bonafide Himachali) होना चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता:
    • आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, या संस्था से न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
  • रोजगार विनिमय में पंजीकरण:
    • आवेदन की तिथि तक, आवेदक का हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार विनिमय (Employment Exchange) में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकरण होना चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय:
    • आवेदन की तिथि से तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष में, आवेदक और उनके पति/पत्नी सहित परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आयु सीमा:
    • आवेदक की आयु आवेदन की तिथि पर 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्व-रोजगार से मुक्त:
    • आवेदक को स्वयं व्यवसाय में रोजगार नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी न होना:
    • आवेदक एक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और यदि पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहे हों, तो उन्हें निलंबित (dismissed) नहीं किया जाना चाहिए।
  • आपराधिक पृष्ठभूमि:
    • आवेदक को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उसे 48 घंटों या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो।
  • पारंपरिक विद्यार्थी न होना:
    • आवेदक को किसी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी के रूप में नहीं माना जाएगा, अर्थात् उन्हें छात्रवृत्ति के लाभ का पात्र नहीं ठहराया जाएगा।
  • कौशल विकास भत्ता न लेना:
    • आवेदक किसी अन्य कौशल विकास भत्ता का लाभ नहीं ले रहे होने चाहिए।

यदि आवेदक उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

बेरोजगारी भत्ता योजना से बाहर के वर्ग (Exclusions for Unemployment Allowance Scheme)

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा:

  1. सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी:
    • राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), स्थानीय निकाय एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं के वे कर्मचारी जिन्हें सेवा से निकाला जा चुका है।
  2. आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति:
    • वे व्यक्ति जिन्हें 48 घंटे या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  3. उच्च आय वाले व्यक्ति:
    • ऐसे व्यक्ति जिनकी स्वयं की आय या उनके परिवार की कुल वार्षिक आय, आवेदन की तारीख से तुरंत पूर्व के वर्ष में, ₹2 लाख या उससे अधिक है।
  4. अनवास्तविक निवास:
    • जो व्यक्ति वास्तविक हिमाचल प्रदेश का निवासी (Bonafide Himachali) नहीं हैं, उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा।
  5. आयु सीमा से बाहर:
    • जो व्यक्ति 20 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

इन मानदंडों के आधार पर, केवल वे ही उम्मीदवार इस योजना के पात्र होंगे जो सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

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बेरोजगारी भत्ता योजना के लिये जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Unemployment Allowance Scheme)

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है:

  • रोजगार पंजीकरण कार्ड (X-10):
    • सत्यापित प्रति (attested copy) अनिवार्य है।
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र:
    • एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी, वैध आय प्रमाण पत्र (जो आवेदन की तारीख से 6 महीने से पहले जारी न हुआ हो)।
    • यह प्रमाण पत्र यह विशेष रूप से उल्लेख करेगा कि आवेदक सरकारी विभाग, एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रम आदि में रोजगार प्राप्त नहीं है।
  • स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र (Self Certified Declaration):
    • ऐसा घोषणा पत्र, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित Form ‘C’ में दिया गया है, जिसमें आवेदक अपनी बेरोजगारी की पुष्टि करता हो।
  • हिमाचल बोनाफाइड प्रमाण पत्र:
    • सत्यापित प्रति, जो यह पुष्टि करता हो कि आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है।
  • बैंक विवरण:
    • बैंक पासबुक या खाता विवरण की प्रति, जिसे संबंधित बैंक शाखा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो (हस्ताक्षर और मुहर के साथ)।
    • बैंक शाखा का IFSC कोड भरना अनिवार्य है।
  • शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र:
    • 10वीं/12वीं या आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, ताकि आयु और शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन किया जा सके।
  • आधार कार्ड:
    • सत्यापित आधार कार्ड की प्रति।

इन सभी दस्तावेज़ों की सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करें ताकि आपके आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।


बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Unemployment Allowance Scheme)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
    • हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit official website
  2. पात्रता जांचें:
    • “Check Eligibility for Unemployment Allowance” विकल्प पर क्लिक करें।
    • अपने Employment Exchange Registration Number और Captcha दर्ज करें ताकि आपकी पात्रता की जांच हो सके।
    • यदि आपकी पात्रता सत्यापित हो जाती है, तो आप आगे आवेदन करने के लिए तैयार हैं।
  3. ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करें:
    • पात्रता की पुष्टि के बाद “Apply Online” पर क्लिक करें।
    • फिर से Employment Exchange Registration Number, Date of Birth और Captcha दर्ज करें।
    • “Proceed” पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें:
    • फॉर्म में अपने सभी आवश्यक विवरण भरें, जिसमें व्यक्तिगत, शैक्षणिक, और बैंक खाता जानकारी शामिल हो।
    • ध्यान दें कि बैंक खाता विवरण सही तरीके से भरें, क्योंकि इसे संबंधित बैंक शाखा अधिकारी द्वारा स्टांप और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाएगा।
  5. आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें:
    • पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले उसका प्रिंट आउट ले लें।
  6. जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें:
      • Attested Copy of Employment Registration Card (X-10)
      • Attested Copy of Income Certificate (6 महीने से पुराना न हो)
      • Himachal Pradesh Unemployment Allowance Scheme Self Certified Declaration Form ‘C’
      • Attested Copy of Domicile Certificate of Himachal Pradesh
      • Attested Copies of all Educational Qualification Certificates
      • Attested Copy of Aadhaar Card
  7. आवेदन जमा करें:
    • भरा हुआ आवेदन फॉर्म और सभी संलग्न दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी को संबंधित जिला या उप-श्रमिक विनिमय कार्यालय में जमा करें।
    • सुनिश्चित करें कि आपको जमा करते समय एक पावती रसीद प्राप्त हो, जिसमें आवेदन जमा करने की तारीख, समय, और कोई अद्वितीय पहचान संख्या शामिल हो।
  8. आवेदन की जांच और परिणाम:
    • जमा किए गए आवेदन की जांच Employment Exchange Office द्वारा की जाएगी।
    • आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा 45 दिनों के भीतर की जाएगी।
    • आवेदन की स्थिति और आगे की कार्रवाई के बारे में संबंधित उम्मीदवारों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

इस विस्तृत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से Unemployment Allowance Scheme के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी चरण में सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कृपया उपरोक्त संपर्क जानकारी का उपयोग करें।


ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process for Unemployment Allowance Scheme)

  1. प्रारंभिक आवेदन (Filing Claim with Form ‘A’):
    • एक शिक्षित बेरोजगार आवेदक, जो इस योजना के पात्र हैं, अपने नाम के पंजीकृत Employment Exchange कार्यालय में Form ‘A’ के साथ आवेदन जमा कर सकता है।
    • यह आवेदन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है या डाक द्वारा भेजा जा सकता है।
    • Form ‘A’ में सभी आवश्यक जानकारी और संबंधित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए।
  2. दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification):
    • आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज़ों की जांच संबंधित Employment Exchange द्वारा की जाएगी, ताकि आवेदक की पात्रता सुनिश्चित हो सके।
  3. अगले महीने में घोषणा (Submission of Form ‘C’):
    • प्रारंभिक आवेदन जमा करने के पश्चात, प्रत्येक लाभार्थी को अगले महीने (मार्च) में Form ‘C’ के अनुसार Affidavit/Self Declaration जमा करना अनिवार्य होगा।
    • यह घोषणा पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक बेरोजगार है और उसे सहायता प्रदान की जा सकती है।
  4. प्राप्ति रसीद (Receipt – Form ‘B’):
    • आवेदन पत्र जमा करने पर, संबंधित Employment Exchange कार्यालय से Form ‘B’ के रूप में एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
    • इस रसीद में जमा की गई जानकारी, आवेदन की तारीख, और एक अद्वितीय पहचान संख्या होगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
  5. अंतिम निर्णय (Final Decision):
    • सभी फॉर्म और दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात, संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय किया जाएगा।
    • निर्णय के पश्चात लाभार्थी को आगे की प्रक्रिया एवं सहायता राशि के वितरण की जानकारी दी जाएगी।

इस प्रकार, शिक्षित बेरोजगार आवेदक Form ‘A’ के साथ अपने Employment Exchange में आवेदन जमा करके, Form ‘C’ के माध्यम से अपनी स्थिति की पुष्टि कर, और Form ‘B’ के द्वारा पावती प्राप्त करके, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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संपर्क जानकारी (Helpline & Contact Information)

संपर्क विवरणजानकारी
हेल्पलाइन नंबर0177 2625277
ईमेल आईडीlep-hp@nic.in
Official WebsiteClick here to visit
Contact InfoClick here to visit contact page
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Form CDownload Now
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संबंधित विभागश्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश

FAQs

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कौन पात्र है?

यह योजना हिमाचल प्रदेश के निवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है, जिनकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच है। उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10+2 या उच्च शिक्षा पूरी करनी होगी।

क्या इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है?

हां, आवेदक बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक विवरण भरना होगा।

आवेदन पत्र और दस्तावेज कहां जमा किए जाने चाहिए?

भरे हुए आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ जिला/उप रोजगार कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

आवेदनों के चयन और अस्वीकृति पर निर्णय लेने में कितना समय लगता है?

आवेदनों के चयन और अस्वीकृति पर आम तौर पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाता है। आवेदकों को उनके आवेदन पर आगे की कार्रवाई के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना स्व-प्रमाणित घोषणा फॉर्म सी का उद्देश्य क्या है?

फॉर्म सी एक स्व-प्रमाणित घोषणा फॉर्म है जिसे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आवेदक द्वारा उनकी पात्रता और योजना के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में एक घोषणा के रूप में कार्य करता है।

क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हां, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। वे योजना द्वारा निर्दिष्ट 1,500 रुपये के उच्च मासिक भत्ते के लिए पात्र हो सकते हैं।

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें।


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