Himachal Pradesh e-TAXI Scheme : क्या है, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और ताज़ा जानकारी (Objective, Benefits, Eligibility, Application Process, Documents, and Latest Updates)
परिचय (Introduction)
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बेराजगारी को खत्म करने के हर सम्भव प्रयास करती रहती है । Himachal Pradesh e-TAXI Scheme को लागू करने में भी सरकार का यही प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके ।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के प्रदेश के युवा ई-टैक्सी खरीद कर अपना व अपने घर वालों का लालन पोषण कर सकेंगे ।
इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना का अवलोकन (Overview of Himachal Pradesh e-TAXI Scheme )
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना |
शुरु किसके द्वारा की गई | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू |
वर्ष | 2023 |
विभाग | परिवहन विभाग |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा |
अनुदान राशि | 50 फीसदी |
बजट राशि | 680 करोड़ रुपए |
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना क्या है ? (What is Himachal Pradesh e-TAXI Scheme)
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 20 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ औपचारिक शुरुआत की गई है।
E Taxi-Scheme के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी। जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के युवा ई-टैक्सी खरीद कर कमाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
यह योजना E-Taxi और E-Bus खरीदने वालों को बैंकों के माध्यम से लोन लेने पर श्रम विभाग द्वारा मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ई-टैक्सी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के उद्देश्य (Objectives of Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):
- पर्यावरण संरक्षण:
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बड़ते प्रदूषण को रोककर वातावरण को स्वच्छ करना है ।
- डीजल और पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता कम करके पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना।
- स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन:
- राज्य में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के उपयोग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को आसान बनाना।
- E-Taxi Yojana के अंतर्गत E-Truck और E-Bus खरीदने पर भी 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी जिससे यदि कोई युवा खुद का कोई बिजनेस या परिवहन सर्विस लॉन्च करना चाहता है तो सरकार द्वारा दी गई इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत सब्सिडी का इस्तेमाल कर खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकता है।
- रोजगार सृजन:
- युवाओं और बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक टैक्सी संचालन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी योजना के माध्यम से राज्य के युवा सब्सिडी दामों पर ई टैक्सी खरीदेंगे और संपूर्ण राज्य में परिवहन की सुविधा में सहयोग कर अपनी आय भी अर्जित कर सकते हैं।
- ईंधन पर निर्भरता कम करना:
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाना।
- सस्ती और सुलभ परिवहन:
- यात्रियों को सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ऊर्जा दक्षता:
- आधुनिक और ऊर्जा-कुशल तकनीकों के उपयोग से परिवहन की लागत और ऊर्जा खपत को कम करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और संबंधित सेवाओं को प्रोत्साहित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
- जलवायु परिवर्तन से निपटना:
- पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना।
यह योजना हिमाचल प्रदेश में हरित और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन में योगदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के लाभ व विशेषताएः-
- हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना(Himachal Pradesh E Taxi Scheme) के अंतर्गत सरकार ई टैक्सी, बस और ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को 50% तक की सब्सिडी देगी ।
- इस योजना के अंतर्गत यदि प्रदेश के युवा अपनी पुरानी पेट्रोल और डीजल से संचालित गाड़ी एक्सचेंज में ई टैक्सी खरीदना चाहता है तो उन्हें भी अतिरिक्त Himachal Pradesh E Taxi Subsidy Scheme उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह योजना राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत है जिससे युवकों को नया बिजनेस खड़ा करने में भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।
- हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के पहले चरण के अंतर्गत करीबन 50000 टैक्सी के परमिट भी जारी किए गए हैं अर्थात राज्य में पहले चरण में 501 टैक्सी वितरित की जाएगी ।
- ई-टैक्सी योजना के अंतर्गत युवा खुद की परिवहन एजेंसी अथवा टैक्सी चलाने का काम शुरू कर सकते हैं जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी ।
- इस योजना के माध्यम से ई बस और ई ट्रक जैसी सुविधाएं भी प्रदेश में लागू की जाएगी जिससे पर्यावरण को बेहतर बनाने के काम के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी ।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट में बदलना है ।
- इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश रोड टूरिज्म की करीबन 3000 बसों को ई बस में बदलने की योजना की जा रही है।
- इस योजना के माध्यम से संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में ई बस खरीदने वालों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।
E-Taxi Scheme पर मिलने वाली सब्सिडीः-
- Himachal E Taxi Scheme के अंतर्गत आवेदन कर्ताओं को ई टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी ।यदि कोई ग्राहक 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीद करता है तो उसे सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी ।
- टैक्सी खरीदने के लिए आवेदक यदि ब्याज लेना चाहते हैं तो आवेदक को पांच प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी दी जाएगी ।
- यदि आवेदक इस ई टैक्सी का बीमा (e taxi insurance) करना चाहता है तो आवेदक को 25% तक की सब्सिडी बीमा राशि के तौर पर दी जाएगी ।
- इसके साथ ई बस और ई ट्रक खरीदने पर आवेदकों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):
1. स्थायी निवासी (Permanent Residency):
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- निवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. आयु सीमा (Age Criteria):
- न्यूनतम आयु: 23 वर्ष।
- अधिकतम आयु: 60 वर्ष।
3. व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving License):
- आवेदक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
4. वित्तीय स्थिति (Financial Capability):
- आवेदक को ऋण चुकाने की क्षमता का प्रमाण देना होगा।
- बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. अन्य योजनाओं से लाभ:
- आवेदक को किसी अन्य वाहन सब्सिडी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक को इस योजना का लाभ पहली बार दिया जा रहा है।
6. टैक्सी संचालन का अनुभव (Taxi Operation Experience) (यदि लागू हो):
- यदि आवेदक पहले से टैक्सी संचालन में अनुभव रखता है, तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।
7. वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया (Vehicle Registration Requirements):
- योजना के तहत खरीदे गए वाहन का पंजीकरण केवल हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए।
8. सहमति (Commitment to Scheme Guidelines):
- आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):
- आधार कार्ड (Aadhar Card):
- आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate):
- हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving License):
- वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):
- आवेदक की वार्षिक आय की जानकारी के लिए।
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
- बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, और शाखा का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph):
- हाल ही में खींची गई स्पष्ट तस्वीर।
- वाहन खरीद दस्तावेज़ (Vehicle Purchase Documents):
- वाहन की खरीद रसीद या प्रस्ताव (Quotation)।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र (Vehicle Registration Certificate) (यदि लागू हो):
- पहले से पंजीकृत वाहन का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)।
- सहमति पत्र (Undertaking Letter):
- योजना की शर्तों और दिशानिर्देशों को मानने का पत्र।
- जीएसटी नंबर (GST Certificate) (यदि व्यवसायिक संस्था के तहत आवेदन कर रहे हों):
- व्यवसायिक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Mobile Number and Email ID):
- योजना की स्थिति और अन्य अपडेट प्राप्त करने के लिए।
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हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- पंजीकरण करें (Register):
- नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें।
- नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- लॉगिन करें (Login):
- अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें (Fill Application Form):
- योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरें।
- व्यक्तिगत विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आय विवरण, और वाहन की जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents):
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आदि को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें (Submit Application):
- सभी विवरण की जांच करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) मिलेगी।
- आवेदन की स्थिति जांचें (Track Application Status):
- “Application Status” विकल्प पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process):
- नजदीकी परिवहन कार्यालय जाएं:
- अपने जिले के परिवहन विभाग कार्यालय या आरटीओ कार्यालय में संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (Collect Application Form):
- ई-टैक्सी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म भरें (Fill the Form):
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, वाहन विवरण, और संपर्क जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें (Attach Documents):
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस) की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें (Submit Form):
- भरे हुए आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद दी जाएगी।
- स्थिति की जानकारी प्राप्त करें (Track Status Offline):
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क करें।
महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points):
- समय सीमा:
- आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा घोषित समय सीमा के भीतर आवेदन करें।
- सही जानकारी:
- फॉर्म भरते समय सही और सटीक जानकारी प्रदान करें।
- दस्तावेज़ जांच:
- सभी दस्तावेज़ वैध और सही होने चाहिए।
- पावती सुरक्षित रखें:
- ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के बाद प्राप्त पावती रसीद को सुरक्षित रखें।
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सहायता और संपर्क जानकारी (Helpline and Contact Information):
संपर्क विवरण | विवरण |
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हेल्पलाइन नंबर | 0177-280-3136 |
ईमेल | transport-hp@nic.in |
अधिकारिक वेबसाइट | https://etaxihpdt.org/home |
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हिमाचल प्रदेश के नागरिक आसानी से आवेदन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें।
FAQ-
Himachal e-Taxi Scheme को किस योजना के तहत शुरू किया गया है?
उत्तरः- हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू किया गया है।
ई-टैक्सी की खरीद पर कितने रुपए की सब्सिडी मिलेगी?
उत्तरः- ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ई-टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन लेने में भी श्रम विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
Himachal e-Taxi Scheme के तहत चार्जिंग के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी?
उत्तरः- हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के तहत चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप पर टैक्सी की चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नोट:- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्बव प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।