फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम 2025 (Funeral Support Scheme – HPBOCWWB) in Hindi

  • Post last modified:8 March 2025
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( Launched by the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board “HPBOCWWB” )

Table of Contents

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई “फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम” (Funeral Support Scheme) का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है जिनके प्रियजन, जो निर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे, आकस्मिक या अन्य कारणों से निधन का शिकार हो जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत श्रमिकों के निधन की स्थिति में, उनके नामांकित वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि उनके अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने, तथा परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जो निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के निधन के पश्चात आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। योजना के माध्यम से, परिवारों को संकट के समय तुरंत वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपने प्रियजन का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करा सकें। यह सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत साधन है, जो प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करता है कि कठिन समय में सरकार का समर्थन सदैव उनके साथ है।

फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम का अवलोकन (Overview of the Funeral Support Scheme)

योजना का नामफ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम
लॉन्च करने वाला विभागहिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB)
उद्देश्यपंजीकृत निर्माण श्रमिक के निधन के पश्चात उनके कानूनी वारिसों/निर्भर व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के खर्चों में आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायतामृत कर्मचारी के वारिस/निर्भर व्यक्तियों को ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) की सहायता प्रदान की जाती है
लक्षित लाभार्थीपंजीकृत श्रमिकों के कानूनी वारिस या निर्भर व्यक्ति
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन एवं ऑफलाइन (आवश्यक दस्तावेज़ सत्यापन के पश्चात सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है)
अन्य विवरणयह योजना प्रभावित परिवारों को संकट के समय तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का आयोजन कर सकें
Official WebsiteClick here to visit

This table provides a clear and concise overview of the Funeral Support Scheme under HPBOCWWB, detailing its key features, objectives, financial support, target beneficiaries, and application process

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फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम क्या है? (What is the Funeral Support Scheme?)

“फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम” हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके कानूनी वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत, मृत श्रमिक के परिवार को ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने में मदद मिले और परिवार आर्थिक संकट से बच सके।


फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम के उद्देश्य (Objectives of the Funeral Support Scheme)

  • तत्काल वित्तीय सहायता:
    • मृत श्रमिक के निधन के पश्चात उनके वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने हेतु तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • आर्थिक संकट में राहत:
    • परिवारों पर अंतिम संस्कार के अत्यधिक खर्च का आर्थिक बोझ कम करना, ताकि संकट के समय उन्हें आर्थिक स्थिरता मिले।
  • सम्मान एवं गरिमा सुनिश्चित करना:
    • मृत कर्मचारी के परिवार को उनके प्रियजन की सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई में सहायता प्रदान करना, जिससे वे सामाजिक सुरक्षा और आत्म-सम्मान का अनुभव कर सकें।
  • समय पर राहत प्रदान करना:
    • सुनिश्चित करना कि पंजीकृत श्रमिकों के निधन के तुरंत पश्चात लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हो, जिससे किसी भी प्रकार की देरी से होने वाले अतिरिक्त आर्थिक दबाव को रोका जा सके।
    • इस योजना के माध्यम से परिवारों को यह संदेश देना कि कठिन समय में सरकार उनके साथ है और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम के लाभ (Benefits of the Funeral Support Scheme)

  1. तत्काल वित्तीय सहायता:
    • अगर श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को ₹20,000/- की सहायता राशि तुरंत प्रदान की जाती है।
  2. आर्थिक सुरक्षा:
    • यह योजना परिवारों को अंतिम संस्कार के खर्चों में सहारा प्रदान करती है, जिससे अचानक आने वाले आर्थिक संकट को कम किया जा सके।
  3. आसान खर्च प्रबंधन:
    • निर्धारित सहायता राशि से परिवार अपने अंतिम संस्कार के सभी आवश्यक खर्चों जैसे कि श्मशान, क्रिप (क्रिप्टरियल) सेवाओं, और अन्य खर्चों का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं।
  4. सामाजिक सुरक्षा का बोध:
    • यह पहल परिवारों को यह विश्वास दिलाती है कि कठिन समय में सरकार का समर्थन उपलब्ध है, जिससे उन्हें मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा का अनुभव होता है।
  5. पंजीकरण की पारदर्शिता:
    • केवल पंजीकृत श्रमिकों के वारिसों को ही यह लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे सहायता का वितरण पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित होता है।

फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for the Funeral Support Scheme)

  1. वारिस/कानूनी वारिस होना:
    • आवेदन करने वाले व्यक्ति को मृत कर्मचारी का कानूनी वारिस या नामांकित वारिस होना चाहिए।
    • इसमें विधवा, पुत्र, पुत्री, या अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वारिस शामिल हो सकते हैं।
  2. पीड़ित श्रमिक का पंजीकरण:
    • मृत कर्मचारी का “Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board” (HPBOCWWB) में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
    • यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी ने निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य किया था और उसका नाम बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है।
  3. सक्रिय सदस्यता:
    • मृत कर्मचारी की HPBOCWWB के साथ सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि कर्मचारी ने नियमित रूप से बोर्ड के नियमों का पालन किया था।

ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि केवल वही वारिस आर्थिक सहायता के लिए पात्र हों, जिनका सम्बन्ध पंजीकृत और सक्रिय सदस्यता वाले श्रमिक से हो।

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फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Funeral Support Scheme)

आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित और स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है। ये दस्तावेज़ आपके आवेदन की सत्यता, पहचान, और पंजीकरण की पुष्टि करते हैं:

  1. पहचान प्रमाण (Identity Proof):
    • आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड, जिसमें नाम, जन्म तिथि और पता स्पष्ट रूप से अंकित हो।
    • वोटर कार्ड: वैकल्पिक रूप से वोटर कार्ड भी जमा किया जा सकता है।
  2. पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport-Size Photograph):
    • हाल ही में ली गई स्पष्ट फोटो, जिसमें आवेदक का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे।
  3. Undertaking (घोषणा पत्र):
    • स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक दी गई जानकारी और दस्तावेज़ों का सही-सही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।
  4. कार्य स्लिप की प्रति (Copy of Work Slip):
    • मृत कर्मचारी की कार्य स्लिप की प्रति, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वे HPBOCWWB में पंजीकृत थे।
  5. निवास प्रमाण (Proof of Residence):
    • निवास प्रमाण के रूप में बिजली/पानी का बिल, किराये का अनुबंध, या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़, जिससे आवेदक का निवास पता सत्यापित हो सके।
  6. राशन कार्ड (Ration Card):
    • परिवार का राशन कार्ड, जो आर्थिक स्थिति का एक अतिरिक्त प्रमाण प्रदान करता है।
  7. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
    • बैंक पासबुक का फ्रंट पृष्ठ या खाता विवरण की प्रतिलिपि, जिसमें खाते का नंबर, IFSC कोड, और बैंक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।
  8. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
    • यदि लागू हो, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  9. आयु प्रमाण (Age Proof):
    • जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता प्राप्त आयु प्रमाण पत्र, जिससे आवेदक की आयु सत्यापित हो सके।
  10. श्रम कार्ड (Labour Card):
    • यदि उपलब्ध हो, तो श्रम कार्ड की प्रतिलिपि, जिससे यह पुष्टि हो कि मृत कर्मचारी ने निर्माण क्षेत्र में काम किया था।
  11. मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate):
    • मृत कर्मचारी का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र, जो उनके निधन की पुष्टि करता हो।
  12. वारिस/कानूनी वारिस का पहचान प्रमाण (Identity Proof of the Nominee/Legal Heir):
    • वारिस/कानूनी वारिस का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण, जिससे उनके वारिस होने का सत्यापन हो सके।
  13. अन्य आवश्यक दस्तावेज (Any Other Required Documents):
    • यदि संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाएं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या अन्य सहायक दस्तावेज़, तो उन्हें भी संलग्न करें।

इन दस्तावेज़ों की स्पष्ट, स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जिससे चयन प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ अद्यतित, स्पष्ट, और वैध हों।


फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Funeral Support Scheme)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
    • हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit
  2. “Apply for Benefits” विकल्प चुनें:
    • होम पेज पर उपलब्ध “Apply for Benefits” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. लाभार्थी विवरण दर्ज करें:
    • अपने लाभार्थी विवरण (Beneficiary Details) और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर “Search” बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी जानकारी प्रदर्शित हो सके।
  4. योजना का चयन करें:
    • प्रदर्शित जानकारी में से उस योजना का चयन करें जिसके अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं।
  5. आवेदन फॉर्म भरें:
    • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें (जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, और बैंक विवरण)।
    • आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें:
    • “Submit Application” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा करें।
    • सफल आवेदन जमा होने पर, आपको एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन ट्रैकिंग (Application Tracking)

  • उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके लिए, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और “Application Status” विकल्प का उपयोग करें।
  • आवेदन की स्थिति के अद्यतन SMS के माध्यम से भी भेजे जाते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करना:
    • इच्छुक आवेदक कार्यालय के समय (office hours) में श्रम कल्याण कार्यालय जाएँ।
    • संबंधित अधिकारी से निर्धारित आवेदन पत्र (Hard Copy) का अनुरोध करें – Download Form PDF
  2. आवेदन फॉर्म भरना:
    • प्राप्त आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड्स (Mandatory Fields) को ध्यानपूर्वक भरें।
    • फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो फोटो पर हस्ताक्षर भी करें)।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों (Self-Attested Copies) को फॉर्म में संलग्न करें।
  3. दस्तावेज़ जमा करना:
    • भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ, नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची (Wage Slip) या नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) संलग्न करें, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आपने पिछले 90 दिनों तक निर्माण कार्य में काम किया है।
    • यदि वेतन पर्ची/नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी (जैसे पार्षद, कार्यकारी अधिकारी, या पंचायत सचिव) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो आपके रोजगार का सत्यापन करता हो।
  4. आवेदन जमा करने की पुष्टि:
    • भरे हुए आवेदन फॉर्म और सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ, आवश्यक शुल्क का भुगतान करें (यदि कोई शुल्क लागू हो)।
    • आवेदन जमा करते समय, संबंधित श्रम कल्याण कार्यालय से एक पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) अवश्य प्राप्त करें, जिसमें आवेदन जमा करने की तारीख, समय, और कोई अद्वितीय पहचान संख्या शामिल हो।

इस विस्तृत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करते हुए, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका आवेदन बिना किसी त्रुटि के जमा हो और सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

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स्रोत एवं संपर्क (Source & Contact Information)

स्रोत / संपर्क विवरणजानकारी
Official WebsiteClick here to visit
Contact DetailsClick here to visit
Scheme DetailsClick here
Online RegistrationClick here
Scheme FormDownload Form

निष्कर्ष (Conclusion)

फ्यूनेरल सपोर्ट स्कीम , हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के अचानक निधन के पश्चात उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अंतिम संस्कार के खर्चों को सहजता से पूरा कर सकें। यह योजना परिवारों को संकट के समय तत्काल राहत देने के साथ-साथ उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई कराने में सहयोग करती है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। यदि आप या आपके परिवार में इस प्रकार की स्थिति है और आप पात्र हैं, तो शीघ्र आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे आपके प्रियजन के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का आयोजन सुनिश्चित हो सके।

FAQs

इस योजना में क्या-क्या दिया जाता है?

अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹20,000.

लाभ के लिए कौन पात्र है?

पंजीकृत श्रमिकों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

पंजीकृत श्रमिकों के अंतिम संस्कार के खर्च का समर्थन करना।

लाभ का दावा कौन कर सकता है?

पंजीकृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति या आश्रित।

क्या यह लाभ केवल दुर्घटनावश हुई मौतों के लिए ही है?

नहीं, यह मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है।

क्या यह योजना अपंजीकृत श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध है?

नहीं, केवल पंजीकृत श्रमिक ही पात्र हैं।

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें।


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