हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2025 (Himachal Pradesh Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana in Hindi)

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Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana : क्या है, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और ताज़ा जानकारी (Objective, Benefits, Eligibility, Application Process, Documents, and Latest Updates)

Table of Contents

परिचय (Introduction)

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सशक्त बनाना है। यह योजना छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, और आधुनिक व्यापारिक तकनीकों तक पहुंच प्रदान करके उनके व्यवसाय को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और व्यापारिक चुनौतियों का समाधान करना है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। इस योजाना को हिमाचल प्रदेश लघु व्यापार योजना और हिमाचल प्रदेश व्यापार लोन योजना भी कहा जाता है।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का अवलोकन (Overview of Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

योजना का नाममुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
लॉन्च का उद्देश्यछोटे दुकानदारों को आर्थिक सहायता और व्यापारिक स्थिरता प्रदान करना
लॉन्च का वर्ष2023
लाभार्थी वर्गहिमाचल प्रदेश के छोटे दुकानदार और व्यापारी
मुख्य लाभसब्सिडी, लोन, प्रशिक्षण, और बीमा कवरेज
लोन की राशि₹50,000
प्रमुख विभागहिमाचल प्रदेश व्यापारिक कल्याण विभाग
पात्रता आयुन्यूनतम आयु 18 वर्ष
आय वर्गआर्थिक रूप से कमजोर और छोटे व्यापारियों के लिए
आवश्यक दस्तावेज़आधार कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और ऑफलाइन

यह योजना हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारियों को व्यापार में स्थिरता और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह छोटे दुकानदारों को स्वरोजगार के अवसर और व्यापार में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में मदद करती है।

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मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है? (What is Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana)

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सशक्त बनाना है। यह योजना छोटे व्यवसायों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने, व्यापार में विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने, और व्यापारिक प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार ऋण योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले जैसे छोटे व्यापारी और दुकानदार शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि योजना से 75000 से अधिक व्यापारी लाभ प्राप्त करेंगे।

इस योजना के तहत, पात्र दुकानदारों को सरकार द्वारा सब्सिडी, लोन, और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकें और व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके साथ ही, यह योजना बीमा कवरेज, डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रशिक्षण, और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी लाभ प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का उद्देश्य न केवल छोटे व्यापारियों की मदद करना है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना और स्थानीय स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना भी है। यह योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।

मुख्य विशेषताएं:

  • छोटे दुकानदारों के लिए वित्तीय सहायता।
  • सब्सिडी और लोन की सुविधा।
  • व्यापार में आधुनिक तकनीकों और डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण।
  • व्यापारिक स्थिरता और विस्तार के लिए मार्गदर्शन।
  • ग्रामीण और शहरी व्यापारियों के लिए समान लाभ।

यह योजना छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ी पहल है। हिमाचल प्रदेश सरकार की यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए एक नया अवसर लेकर आई है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।


मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के पात्र लाभार्थी (Eligible Beneficiaries of Mukhyamantri Laghu Dookandar Kalyan Yojana):

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना विशेष रूप से उन छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जो अपनी आय बढ़ाने और व्यवसाय को स्थिर बनाने में मदद चाहते हैं। इस योजना का लाभ निम्नलिखित प्रकार के छोटे व्यवसायियों को मिलेगा:

पात्र लाभार्थियों की सूची (List of Eligible Beneficiaries):

  1. मोची की दुकान चलाने वाले (Cobbler Shops):
    • ऐसे मोची जो छोटी दुकान चलाते हैं और अपनी सेवाओं से जीविका कमाते हैं।
  2. दर्जी का काम करने वाले (Tailors):
    • दर्जी जो कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं और छोटी दुकान या कार्यशाला चलाते हैं।
  3. मोबाइल रिपेयरिंग वाले (Mobile Repairing Shops):
    • मोबाइल फोन मरम्मत करने वाले छोटे व्यवसायी।
  4. गैरेज की दुकान वाले (Garage Owners):
    • वाहन मरम्मत और रखरखाव की छोटी-छोटी गैरेज चलाने वाले।
  5. चाय के ठेले का काम करने वाले (Tea Stall Owners):
    • चाय, नाश्ता, या अन्य छोटे खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले वाले।
  6. कटलरी स्टोर वाले (Cutlery Store Owners):
    • कटलरी और छोटे घरेलू उपयोगी सामान बेचने वाले दुकानदार।
  7. किराना स्टोर वाले (Grocery Store Owners):
    • किराने का सामान बेचने वाले छोटे और मध्यम आकार के दुकानदार।
  8. नाई के दुकानदार (Barbers):
    • बाल कटाने और ग्रूमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले छोटे नाई।
  9. शाक भाजी एवं फ्रूट वाले व्यापारी (Vegetable and Fruit Vendors):
    • सब्जी और फल बेचने वाले ठेले वाले या छोटी दुकान चलाने वाले।

योजना के तहत अन्य लाभार्थी (Other Potential Beneficiaries):

  • छोटे स्तर पर हस्तशिल्प या हस्तकला का काम करने वाले।
  • कपड़े, खिलौने, स्टेशनरी, या अन्य सामान बेचने वाले छोटे व्यवसायी।
  • सड़क किनारे ठेले या अस्थायी दुकानें चलाने वाले।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key Points):

  1. यह योजना छोटे व्यवसायियों की आय में वृद्धि करने और उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
  2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के दुकानदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  3. पात्र लाभार्थियों को व्यापार विस्तार के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी, और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के उद्देश्य (Objectives of Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

  1. छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना:
    • छोटे व्यापारियों (रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले जैसे छोटे व्यापारी और दुकानदार ) को उनके व्यवसाय के विस्तार और स्थिरता के लिए वित्तीय सहायता, लोन, और सब्सिडी प्रदान करना।
    • पूंजी की कमी से जूझ रहे दुकानदारों को आर्थिक सुरक्षा देना।
  2. स्वरोजगार को बढ़ावा देना:
    • छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
    • स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
  3. व्यापारिक स्थिरता सुनिश्चित करना:
    • व्यापार में आने वाली चुनौतियों का समाधान कर छोटे दुकानदारों के व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करना।
    • आधुनिक व्यापारिक प्रथाओं और तकनीकों को अपनाने में सहायता करना।
  4. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास:
    • राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को सहायता प्रदान कर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
    • सभी क्षेत्रों में समान रूप से व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराना।
  5. व्यापारिक ज्ञान और कौशल का विकास:
    • छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा, और व्यवसाय प्रबंधन जैसे आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित करना।
    • प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार में दक्षता लाना।
  6. बीमा और सुरक्षा कवरेज प्रदान करना:
    • छोटे व्यापारियों को व्यापारिक जोखिमों से बचाने के लिए बीमा योजनाएं उपलब्ध कराना।
    • किसी अप्रत्याशित घटना से हुए नुकसान को कम करना।
  7. स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना:
    • स्थानीय स्तर पर छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना।
    • छोटे व्यवसायों को संगठित और आधुनिक बनाना।
  8. आर्थिक समानता को बढ़ावा देना:
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना।
    • लघु व्यापारियों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के लाभ (Benefits of Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

1. वित्तीय सहायता:

  • 50,000/- रूपये तक का ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • लिए गए ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
  • बचे हुवे 50 प्रतिशत ब्याज की राशि को लाभार्थी को स्वयं से अदा करना होगा।
  • छोटे दुकानदारों को उनके व्यवसाय के विस्तार और स्थिरता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सरकारी सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. व्यापारिक स्थिरता:

  • योजना के माध्यम से दुकानदार अपने व्यवसाय को आर्थिक संकट से बचा सकेंगे और स्थिरता बनाए रख सकेंगे।

3. कौशल विकास प्रशिक्षण:

  • दुकानदारों को आधुनिक व्यापारिक तकनीकों, डिजिटल भुगतान प्रणाली, और ग्राहक प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • यह प्रशिक्षण उन्हें उनके व्यवसाय में दक्षता और प्रतिस्पर्धा में मदद करेगा।

4. स्वरोजगार को बढ़ावा:

  • यह योजना दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

5. आसान आवेदन प्रक्रिया:

  • योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक दुकानदार योजना का लाभ उठा सकें।

6. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभ:

  • योजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू है, जिससे सभी छोटे दुकानदारों को समान लाभ मिलेगा।

7. डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:

  • दुकानदारों को उनके व्यवसाय में डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन व्यापार की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. आय में वृद्धि:

  • योजना के माध्यम से दुकानदार अपने व्यवसाय को बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
  • आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

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मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के पात्रता मानदंड (Eligibility for Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

1. स्थायी निवासी:

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

2. छोटे दुकानदार:

  • यह योजना विशेष रूप से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए बनाई गई है।
  • पात्र लाभार्थी में शामिल हैं:
    • मोची की दुकान चलाने वाले
    • दर्जी का काम करने वाले
    • मोबाइल रिपेयरिंग वाले
    • गैरेज की दुकान वाले
    • चाय के ठेले वाले
    • कटलरी स्टोर वाले
    • किराना स्टोर वाले
    • नाई के दुकानदार
    • शाक भाजी और फल विक्रेता

3. आय सीमा:

  • आवेदक की पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाले लाभार्थी प्राथमिकता पर होंगे।

4. व्यवसाय का पंजीकरण:

  • लाभार्थी का व्यवसाय या दुकान सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।
  • व्यापार का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

5. महिला और दिव्यांग व्यापारी:

  • महिला उद्यमियों और दिव्यांग दुकानदारों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
  • यह योजना उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने और आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी।

6. अन्य योजनाओं का लाभ न उठा रहे हों:

  • जो दुकानदार पहले से किसी अन्य सरकारी व्यापारिक योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. आयु सीमा:

  • न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • युवा और बुजुर्ग व्यापारी दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं।

8. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यापारी:

  • यह योजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापार कर रहे लाभार्थियों के लिए लागू है।

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मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

1. आधार कार्ड (Aadhar Card):

  • आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण।

2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):

  • यह प्रमाणित करता है कि आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है।

3. व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र (Business Registration Certificate):

  • यह दस्तावेज़ साबित करता है कि आवेदक का व्यवसाय कानूनी रूप से पंजीकृत है।

4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):

  • यह दस्तावेज़ आवेदक की पारिवारिक आय को सत्यापित करता है।
  • गरीबी रेखा (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रमाण के रूप में आवश्यक।

5. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):

  • बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, और बैंक शाखा का नाम।
  • योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

6. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph):

  • आवेदक की हाल की पासपोर्ट साइज तस्वीर।

7. पहचान प्रमाण (Identity Proof):

  • वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।

8. व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज़ (Documents Related to Business):

  • दुकान का किराया समझौता (यदि दुकान किराए पर है)।
  • दुकान का स्वामित्व प्रमाण (यदि दुकान स्वामित्व में है)।

9. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Mobile Number and Email ID):

  • योजना से संबंधित जानकारी और अपडेट प्राप्त करने के लिए।

10. अन्य प्रमाण पत्र (Other Certificates):

  • महिला या दिव्यांग लाभार्थियों के लिए विशेष प्रमाण पत्र (जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र या महिला उद्यमी प्रमाण)।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana):

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। नीचे चरणबद्ध तरीके से आवेदन प्रक्रिया दी गई है:

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process):

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
    • आवेदन पत्र निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है:
      • ग्राम सभा
      • ग्राम पंचायत
      • पंचायती राज विभाग जिला कार्यालय
  2. आवेदन पत्र भरें:
    • आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक और सटीक जानकारी के साथ भरें।
    • सुनिश्चित करें कि सभी व्यक्तिगत और व्यवसाय संबंधी विवरण सही तरीके से भरे गए हों।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि आधार कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
    • दस्तावेज़ों की प्रतियां सुनिश्चित करें कि वे वैध और अद्यतन हैं।
  4. आवेदन जमा करें:
    • आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को उसी कार्यालय में जमा करें, जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया था।
    • आवेदन जमा करते समय कार्यालय से पावती रसीद लेना न भूलें।
  5. जांच प्रक्रिया:
    • पंचायती राज विभाग के अधिकारी आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच करेंगे।
    • पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
  6. लाभ का वितरण:
    • पात्र पाए गए लाभार्थियों को योजना के तहत सब्सिडी, ऋण की राशि, और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
    • ऋण की राशि के ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाएगा।

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संपर्क जानकारी (Contact Information)

संपर्क विवरणजानकारी
ग्राम पंचायत कार्यालययोजना से संबंधित सभी जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए
पंचायती राज जिला कार्यालयआवेदन प्रक्रिया और सहायता के लिए
हेल्पलाइन नंबर0177-2623805.
0177-2623814.
0177-2623820.
ईमेल आईडीpanchayatiraj-hp@gov.in.
अधिकारिक वेबसाइटhttps://himachal.nic.in

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का उद्देश्य इन छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना है। यह योजना छोटे दुकानदारों के लिए एक नई दिशा और अवसर लेकर आई है।

FAQs

Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए कौन पात्र होगा?

लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए छोटे व्यापारी जैसे रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले आदि व्यापारी योजना के लिए पात्र होंगे।

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लघु दुकानदार के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की है। जिसके द्वारा सभी छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। 

लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है?

इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेश किया है।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी, छोटे दुकानदार, जैसे मोची, दर्जी, मोबाइल रिपेयरिंग वाले, किराना स्टोर, सब्जी और फल विक्रेता, आदि उठा सकते हैं।

योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

नोट:- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्बव प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।



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