मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 (Mukhyamantri Awas Yojana – HPBOCWWB) in Hindi

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Mukhyamantri Awas Yojana, क्या हैपात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म pdf, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर (Eligibility, Documents, Online Apply, Download Form pdf, Official Website, Helpline Number, Latest News )

(Launched by Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh )

Table of Contents

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री आवास योजना” (Mukhyamantri Awas Yojana) के माध्यम से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवारों के पास अपना घर बनाने का अवसर नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत, श्रमिकों को ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वे अपने घर के निर्माण के लिए कर सकते हैं। यह सहायता मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत Rural Development Department द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात दी जाती है।

इस पहल से न केवल श्रमिकों को अपने परिवार के लिए सुरक्षित आवास प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि यह उनके जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री आवास योजना का अवलोकन (Overview of Mukhyamantri Awas Yojana )

योजना का नाममुख्यमंत्री आवास योजना (HPBOCWWB)
लॉन्च करने वाला विभागहिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB)
मुख्य उद्देश्यपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके अपने घर के निर्माण हेतु ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त कर सकें।
लक्षित लाभार्थीनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत और HPBOCWWB में पंजीकृत श्रमिक तथा उनके परिवार, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आवासीय सहायता के पात्र हैं।
वित्तीय सहायता का विवरण₹1,50,000/- की राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।
– यह राशि मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित होती है।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
अन्य विवरण– योजना के अंतर्गत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
– इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
Official WebsiteClick here to visit

This table provides a clear and concise overview of the Mukhyamantri Awas Yojana (HPBOCWWB), outlining its key features, objectives, financial assistance details, target beneficiaries, and application process.

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मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है? (What is the Mukhyamantri Awas Yojana?)

“मुख्यमंत्री आवास योजना” हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत श्रमिकों को उनके अपने घर के निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर दी जाती है, जिससे निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के परिवारों को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके।


मुख्यमंत्री आवास योजना के उद्देश्य (Objectives of Mukhyamantri Awas Yojana)

  • आर्थिक सहायता प्रदान करना:
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके अपने घर के निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उन्हें आवासीय सुरक्षा मिले।
  • घर स्वामित्व को बढ़ावा देना:
    • निर्माण श्रमिकों को स्व-आवास स्थापित करने में सक्षम बनाना, जिससे वे अपने परिवार के लिए सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त कर सकें।
  • आवास संकट का निवारण:
    • उन श्रमिकों के लिए आवास संकट को कम करना, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और उन्हें सरकारी आवास योजनाओं के अंतर्गत राहत प्रदान करना।
  • सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय:
    • मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित PM/MA Housing Scheme के तहत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।
  • जीवन स्तर में सुधार:
    • श्रमिकों को घर का निर्माण करने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ (Benefits of Mukhyamantri Awas Yojana)

  • आर्थिक सहायता:
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके अपने घर के निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • आवासीय सुरक्षा:
    • यह योजना श्रमिकों के परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने में मदद करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
  • सरकारी आवास योजना के साथ समन्वय:
    • यह सहायता मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित PM/MA Housing Scheme के तहत दी जाती है, जिससे सहायता वितरण पारदर्शी और मानकीकृत होता है।
  • आत्मनिर्भरता का निर्माण:
    • आर्थिक सहायता से श्रमिक अपने घर का निर्माण करके आत्मनिर्भर बनते हैं, जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है।
  • समय पर भुगतान:
    • सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि सहायता राशि समय पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की देरी न हो।

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मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Mukhyamantri Awas Yojana)

निर्माण/कंस्ट्रक्शन कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए:

  1. स्थानीय निवास:
    • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • इसका अर्थ है कि आवेदक का वर्तमान पता हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, चाहे वह अपने निजी आवास में हो या किराये पर।
  2. व्यवसायिक संलग्नता:
    • आवेदक को निर्माण या कंस्ट्रक्शन कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न होना आवश्यक है।
    • आवेदक का कार्य क्षेत्र में अनुभव और प्रवीणता महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह इस क्षेत्र में नियमित रूप से काम कर रहा है।
  3. आयु सीमा:
    • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • यह आयु सीमा सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्षम है और काम करने के लिए उपयुक्त है।
  4. कार्य अनुभव:
    • आवेदक को पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का निर्माण एवं अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य का अनुभव होना चाहिए।
    • यह आवश्यक है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि उम्मीदवार ने हाल ही में कार्य क्षेत्र में सक्रियता दिखाई है और उसका अनुभव पर्याप्त है।
  5. वार्षिक पंजीकरण नवीनीकरण:
    • आवेदक की पंजीकरण प्रक्रिया को हर वर्ष नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
    • नियमित नवीनीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवार की सदस्यता वर्तमान और सक्रिय बनी रहे, जिससे उसकी पात्रता और लाभ प्राप्ति में कोई बाधा न आए।

योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  1. कार्य में सक्रिय संलग्नता:
    • आवेदक को HPBOCWWB के अंतर्गत निर्माण या कंस्ट्रक्शन कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत होना चाहिए।
    • यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी उन श्रमिकों में से हैं जिन्होंने संबंधित बोर्ड के नियमों और मानदंडों के अनुसार कार्य किया है।
  2. पंजीकरण आवश्यक:
    • आवेदक का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
    • पंजीकरण से यह सत्यापित होता है कि उम्मीदवार ने बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है।
  3. सक्रिय सदस्यता:
    • आवेदन के समय, आवेदक की सदस्यता HPBOCWWB में सक्रिय होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उम्मीदवार नियमित रूप से कार्यरत रहा है।
    • सदस्यता सक्रिय होने से, उम्मीदवार को सभी संबंधित लाभ और योजनाओं का अधिकार प्राप्त होता है।

इन विस्तृत पात्रता मानदंडों के आधार पर ही निर्माण/कंस्ट्रक्शन कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण और संबंधित योजनाओं (जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना आदि) का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य और सक्रिय कार्यकर्ता ही संबंधित सहायता के पात्र हों, जिससे योजना का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।


मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Mukhyamantri Awas Yojana)

आवेदन करते समय निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित और स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है। ये दस्तावेज़ आपके आवेदन की सत्यता, पहचान, निवास और कार्य से संबंधित जानकारी का प्रमाण प्रदान करते हैं:

  1. पहचान प्रमाण (Identity Proof):
    • आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण, जिससे आपकी व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित हो सके।
  2. निवास प्रमाण (Proof of Residence):
    • बिजली/पानी का बिल, किराये का अनुबंध, या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ जो यह साबित करें कि आप निर्धारित क्षेत्र में निवास करते हैं।
  3. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
    • बैंक पासबुक का फ्रंट पृष्ठ या बैंक खाता विवरण की कॉपी, जिसमें खाते का नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, ताकि सहायता राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जा सके।
  4. आयु प्रमाण (Age Proof):
    • जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता प्राप्त आयु प्रमाण, जिससे आपकी आयु का सत्यापन हो सके।
  5. श्रम कार्ड (Labour Card):
    • यदि उपलब्ध हो, तो श्रम कार्ड की कॉपी जमा करें, जिससे यह पुष्टि हो सके कि आप संबंधित कार्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
  6. कार्यकर्ता का पहचान प्रमाण (ID Proof of the Worker Issued by the Organization):
    • वह दस्तावेज़ जो आपके संगठन द्वारा जारी किया गया हो, जिससे आपके कार्यक्षेत्र, पद या सदस्यता की पुष्टि होती हो।
  7. अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (Any Other Documents as Required):
    • यदि संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाएं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या अन्य सहायक दस्तावेज़, तो उन्हें भी आवेदन के साथ संलग्न करें।

इन सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, स्व-प्रमाणित और अद्यतित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जिससे चयन प्रक्रिया में आसानी होती है।

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मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Mukhyamantri Awas Yojana)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process for Building and Other Construction Workers):

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
    • हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit
  2. नया पंजीकरण करें:
    • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “Worker Services” पर क्लिक करें और “New Registration” चुनें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें:
    • डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण (Mandatory fields * द्वारा चिह्नित) भरें, ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हो सके।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे पहचान प्रमाण, संबंधित प्रमाण पत्र आदि) की स्पष्ट स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
    • सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ स्पष्ट हैं और निर्धारित प्रारूप में हैं।
  5. आवेदन जमा करें:
    • फॉर्म पूरा भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
    • इसके पश्चात्, आपको ऑनलाइन भुगतान गेटवे पर ले जाया जाएगा जहां आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
  6. पंजीकरण संख्या:
    • सफल भुगतान और आवेदन जमा होने पर, आपको एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या (Registration Number) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

स्कीम आवेदन प्रक्रिया (Scheme Application Process):

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
    • पुनः हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit
  2. “Apply for Benefits” विकल्प चुनें:
    • होम पेज पर उपलब्ध “Apply for Benefits” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. लाभार्थी विवरण दर्ज करें:
    • अपने लाभार्थी विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर “Search” बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी जानकारी प्रदर्शित हो सके।
  4. योजना का चयन करें:
    • प्रदर्शित जानकारी में से उस योजना का चयन करें जिसके अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं।
  5. आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • सभी आवश्यक जानकारी (व्यक्तिगत, शैक्षणिक, बैंक विवरण आदि) भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की स्पष्ट स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें:
    • “Submit Application” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा करें।

आवेदन ट्रैकिंग (Application Tracking):

  • उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके लिए, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर “Application Status” विकल्प का उपयोग करें।
  • आवेदन की स्थिति से संबंधित अद्यतन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भी भेजे जाते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Registration Process for Building and Other Construction Workers)

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करना:
    • इच्छुक आवेदक को श्रम कल्याण कार्यालय (Labor Welfare Office) में कार्यालय के समय (office hours) जाकर निर्धारित आवेदन पत्र (Hard Copy) का अनुरोध करना चाहिए – Download Form PDF
    • सुनिश्चित करें कि आपको नवीनतम और सही फॉर्म प्राप्त हुआ है।
  2. आवेदन फॉर्म भरना:
    • प्राप्त आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड्स (जिन पर * चिह्नित हैं) को सावधानीपूर्वक भरें।
    • फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो फोटो पर हस्ताक्षर भी करें)।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ (self-attested copies) संलग्न करें।
  3. दस्तावेज़ जमा करना:
    • भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ, नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र जमा करें, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आवेदक ने पिछले 90 दिनों तक निर्माण कार्य में काम किया है।
    • यदि वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय प्राधिकारी (जैसे पार्षद, कार्यकारी अधिकारी, या पंचायत सचिव) द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी जमा किया जा सकता है, जो आपके रोजगार का सत्यापन करता हो।
  4. आवेदन जमा करने की पुष्टि:
    • भरे हुए आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करें (यदि कोई शुल्क लागू हो)।
    • आवेदन जमा करने के पश्चात, संबंधित कार्यालय से एक पावती रसीद प्राप्त करें, जिसमें आवेदन जमा करने की तारीख, समय, और कोई अद्वितीय पहचान संख्या शामिल हो।
  5. नवीनीकरण प्रक्रिया:
    • आवेदन जमा करने की निर्धारित अवधि का ध्यान रखें।
    • पंजीकरण की वैधता तीन वर्षों के लिए होती है, जिसके पश्चात नवीनीकरण हेतु कार्यालय जाकर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना और हर वर्ष 90 दिनों के कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण नोट्स:

  • सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया जाए।
  • हर परिवार के पात्र सदस्य एक ही आवेदन के माध्यम से पंजीकृत किए जाते हैं, अतः अलग-अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
  • एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, दस्तावेज़ सत्यापन एवं पंजीकरण प्रक्रिया की पुष्टि के लिए पावती रसीद सुरक्षित रखें।

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स्रोत एवं संपर्क (Source & Contact Information)

स्रोत / संपर्क विवरणजानकारी
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निष्कर्ष (Conclusion)

“मुख्यमंत्री आवास योजना (HPBOCWWB) ” उन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने स्वयं के सुरक्षित आवास की आवश्यकता रखते हैं। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों को ₹1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने घर का निर्माण या सुधार कर सकें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार के लिए स्थायी और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करें, और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

FAQs

HPBOCWWB के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है?

यह एक ऐसी योजना है जो पीएम/सीएम आवास योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को घर निर्माण के लिए ₹1,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

आवेदक को HPBOCWWB के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए और आवेदन के समय सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।

पंजीकरण के लिए न्यूनतम कार्य आवश्यकता क्या है?

आवेदक को आवेदन करने से पहले पिछले 12 महीनों में निर्माण क्षेत्र में कम से कम 90 दिनों तक काम करना चाहिए।

योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा क्या है?

आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या आवेदक को यह लाभ मिल सकता है यदि उसके पास पहले से ही घर है?

नहीं, यह सहायता केवल उन लोगों को दी जाती है जो नया घर बना रहे हैं और जिन्हें पीएम/सीएम आवास योजना के तहत मंजूरी मिली है।

वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाती है?

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद ₹1,50,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

क्या कोई कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसकी सदस्यता निष्क्रिय है?

नहीं, आवेदन करते समय HPBOCWWB के साथ कर्मचारी की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें।


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