विधवा पेंशन योजना 2025 (Widow Pension Scheme – HPBOCWWB) in Hindi

  • Post last modified:7 March 2025
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( Launched by the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board “HPBOCWWB” )

Table of Contents

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई “विधवा पेंशन योजना” (Widow Pension Scheme) का उद्देश्य उन विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपने पति के निधन के पश्चात आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं को मासिक आधार पर ₹1,500/- की राशि वितरित की जाती है। इस वित्तीय सहायता से विधवाओं को अपने रोजमर्रा के खर्चों, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य आवश्यकताओं में सहयोग मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें और एक सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन जी सकें।

विधवा पेंशन योजना का अवलोकन (Overview of the Widow Pension Scheme – HPBOCWWB)

योजना का नामविधवा पेंशन योजना
लॉन्च करने वाला विभागहिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB)
लक्ष्य लाभार्थीवे विधवाएँ जिनके पति निर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे और जो HPBOCWWB में पंजीकृत थे
मुख्य उद्देश्यविधवाओं को मासिक ₹1,500/- की पेंशन प्रदान करके उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
मुख्य लाभ– मासिक वित्तीय सहायता
– आर्थिक स्थिरता
– सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान
पात्रता मानदंड– आवेदक विधवा होनी चाहिए
– मृत श्रमिक का HPBOCWWB में पंजीकरण और नियमित सदस्यता हो
– आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक वेबसाइट) एवं ऑफलाइन (नजदीकी जिला/ब्लॉक कार्यालय)
अन्य विवरणपेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
Official WebsiteClick to visit Official Website
Apply for SchemeDownload Form Now

This table provides a concise overview of the Widow Pension Scheme, highlighting its key features, objectives, eligibility, and benefits as implemented by HPBOCWWB.

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विधवा पेंशन योजना क्या है? (What is the Widow Pension Scheme?)

“विधवा पेंशन योजना” हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) द्वारा चलाई गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना उन विधवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है, जिनके पति निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के रूप में पंजीकृत लाभार्थियों में से थे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को मासिक ₹1,500/- की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को प्रबंधित कर सकें और जीवन स्तर में सुधार ला सकें।

विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य (Objectives of the Widow Pension Scheme)

  • आर्थिक सुरक्षा:
    विधवाओं को मासिक आधार पर ₹1,500/- की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करना।
  • वित्तीय बोझ कम करना:
    विधवा परिवारों पर पड़े आर्थिक दबाव को कम करना, ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से प्रबंधित कर सकें।
  • जीवन स्तर में सुधार:
    वित्तीय सहायता से विधवाओं का जीवन स्तर सुधारा जाए, जिससे वे स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
  • सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना:
    विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा का अनुभव कराना, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें और समाज में अपनी स्थिति मजबूत करें।
  • स्थिर आय का सुनिश्चित करना:
    नियमित मासिक पेंशन द्वारा विधवाओं को स्थिर आय प्रदान करना, जिससे उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने में सहायता मिले।

विधवा पेंशन योजना के लाभ (Benefits of the Widow Pension Scheme)

  1. मासिक वित्तीय सहायता:
    • विधवाओं को प्रत्येक माह ₹1,500/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके दैनिक खर्चों का बोझ कम हो सके।
  2. आर्थिक स्थिरता:
    • नियमित मासिक पेंशन से विधवाओं को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने परिवार के लिए बेहतर योजना बना सकें।
  3. जीवन स्तर में सुधार:
    • वित्तीय सहायता से विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार होता है, जिससे वे स्वास्थ्य, पोषण, और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती हैं।
  4. सामाजिक सुरक्षा:
    • यह योजना विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान का अनुभव होता है।
  5. मानसिक सहारा:
    • आर्थिक सहायता के साथ-साथ यह पहल विधवाओं को मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बनी रहती हैं।

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विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for the Widow Pension Scheme)

  1. विधवा होना अनिवार्य:
    • आवेदक को मृत निर्माण श्रमिक की विधवा होना चाहिए। यह योजना विशेष रूप से उन विधवाओं के लिए बनाई गई है जो अपने पति के निधन के पश्चात् आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस करती हैं।
  2. पंजीकरण की पुष्टि:
    • जिन श्रमिकों का निधन हुआ है, वे हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) में पंजीकृत होने चाहिए।
    • यह पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि मृत श्रमिक ने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य किया था और उनके परिवार को सहायता का अधिकार है।
  3. नियमित सदस्यता:
    • मृत श्रमिक ने HPBOCWWB के साथ नियमित सदस्यता बनाए रखी होनी चाहिए।
    • नियमित सदस्यता यह प्रमाणित करती है कि श्रमिक ने अपनी सेवा के दौरान बोर्ड के नियमों का पालन किया और उसका नाम बोर्ड के रिकॉर्ड में सक्रिय रूप से अंकित था।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ों का प्रमाण:
    • आवेदन करने से पहले विधवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास मृत श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं सदस्यता की पुष्टि से जुड़े दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, जिससे उसकी पात्रता को सत्यापित किया जा सके।

इस विस्तृत पात्रता मानदंड के आधार पर ही विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि आप उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करती हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता पाने के योग्य हैं।


विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Widow Pension Scheme)

आवेदन करते समय निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित, और स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक जांचें और सुनिश्चित करें कि उसमें कोई अस्पष्टता न हो:

  1. पहचान प्रमाण (Identity Proof):
    • आधार कार्ड या वोटर कार्ड:
      • यह दस्तावेज़ आपकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है। आधार कार्ड में आपका फोटो, नाम, जन्म तिथि और पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। वोटर कार्ड भी वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
  2. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
    • बैंक पासबुक या खाता विवरण:
      • यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और उसमें सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जा सके, बैंक पासबुक की नवीनतम प्रति या खाता विवरण जमा करें।
      • इसमें IFSC कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
  3. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
    • यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, तो मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जमा करें। यह आपके सामाजिक वर्गीकरण का प्रमाण होगा।
  4. आयु प्रमाण (Age Proof):
    • जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता प्राप्त आयु प्रमाण:
      • यह दस्तावेज़ यह पुष्टि करता है कि आपकी आयु योजना के मानदंड के अनुसार है। सुनिश्चित करें कि यह प्रमाण पत्र अद्यतित और स्पष्ट हो।
  5. श्रम कार्ड (Labour Card):
    • यदि उपलब्ध हो, तो अपने श्रम कार्ड की प्रति जमा करें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आप निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं।
  6. विधवा प्रमाण पत्र (Widow Certificate):
    • यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि आप विधवा हैं। इसे संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और इसमें आपके पति के निधन का विवरण होना चाहिए।
  7. मृत श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of the Worker):
    • आपके पति के निधन का प्रमाण पत्र जमा करें, जिससे उनके निधन की पुष्टि हो सके।
  8. HPBOCWWB पंजीकरण प्रमाण (HPBOCWWB Registration Proof):
    • आपके पति का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) में पंजीकरण का प्रमाणपत्र, जो यह सुनिश्चित करे कि वे बोर्ड के पंजीकृत सदस्य थे।
  9. अन्य संबंधित दस्तावेज (Any Other Relevant Documents):
    • यदि संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि, तो उन्हें भी संलग्न करें।
    • यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ स्व-प्रमाणित हों और उनमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटी न हो।

इन सभी दस्तावेज़ों की सटीक, स्पष्ट और स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता सुनिश्चित होती है और चयन प्रक्रिया में आसानी होती है। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई भी दस्तावेज़ अपर्याप्त या अस्पष्ट पाया जाता है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

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विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Widow Pension Scheme)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
    • हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit official website
  2. “Apply for Benefits” विकल्प चुनें:
    • वेबसाइट पर उपलब्ध “Apply for Benefits” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. लाभार्थी विवरण दर्ज करें:
    • अपनी व्यक्तिगत जानकारी, लाभार्थी विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर “Search” बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी जानकारी प्रदर्शित हो सके।
  4. योजना का चयन करें:
    • प्रदर्शित जानकारी में से उस योजना का चयन करें, जिसके अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं।
  5. आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • आवश्यक जानकारी (जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, और बैंक विवरण) भरें।
    • उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज़ों (जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, HPBOCWWB पंजीकरण प्रमाण आदि) की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें:
    • “Submit Application” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा करें।
    • सफल आवेदन जमा होने के पश्चात, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन ट्रैकिंग (Application Tracking)

  • उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके लिए, HIMACHAL PRADESH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD की वेबसाइट पर जाएँ और “Application Status” विकल्प का उपयोग करें।
  • आवेदन की स्थिति से संबंधित अपडेट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी भेजे जाएंगे।

संपर्क जानकारी (Helpline & Contact Information)

संपर्क विवरणजानकारी
हेल्पलाइन नंबर0197 2222411
ईमेल आईडीhpbocwwboard@gmail.com
Official WebsiteClick to visit Official Website
Scheme Detailsजानकारी प्राप्त करें
Guidelinesजानकारी प्राप्त करें
Apply for SchemeDownload Form Now
संबंधित विभागहिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB)

निष्कर्ष (Conclusion)

विधवा पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना मासिक ₹1,500/- की पेंशन राशि के माध्यम से विधवाओं को आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का अनुभव कराती है।

यह पहल उन विधवाओं के लिए एक आशा की किरण है, जो अपने पति के निधन के पश्चात आर्थिक कठिनाइयों का सामना करती हैं। यदि आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं ताकि आप अपने दैनिक खर्चों को संभाल सकें और अपने जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें।

FAQs

विधवा पेंशन योजना क्या है?

यह योजना HPBOCWWB के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

आवेदक को किसी मृतक निर्माण श्रमिक की विधवा होना चाहिए जो HPBOCWWB के साथ पंजीकृत हो और सक्रिय सदस्यता रखता हो।

इस योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है?

पात्र विधवाओं को ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाती है।

क्या यह योजना सभी विधवाओं के लिए उपलब्ध है?

नहीं, केवल HPBOCWWB के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाएँ ही आवेदन कर सकती हैं।

मैं विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

आवेदन श्रम कल्याण कार्यालय में या HPBOCWWB आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

क्या पेंशन मेरे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी?

हां, पेंशन सीधे विधवा के पंजीकृत बैंक खाते में जमा की जाती है।

क्या विधवा आवेदन कर सकती है यदि कर्मचारी की सदस्यता निष्क्रिय थी?

नहीं, मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय HPBOCWWB के साथ सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें ।


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