Payment of Death Benefit Scheme, क्या है, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म pdf, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर (Eligibility, Documents, Online Apply, Download Form pdf, Official Website, Helpline Number, Latest News )
(Launched by Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh )
परिचय (Introduction)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने “मृत्यु लाभ भुगतान योजना” (Payment of Death Benefit Scheme) का शुभारंभ HPBOCWWB के माध्यम से किया है, जिसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के परिवारों को उनके प्रियजन के अचानक निधन के पश्चात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक आशा की किरण के समान है, जो दुर्घटनावश या प्राकृतिक कारणों से अपने मुख्य आर्थिक स्तंभ को खो देते हैं।
यदि कोई पंजीकृत सदस्य दुर्घटनावश मृत्यु का शिकार होता है, तो उनके नामांकित वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को ₹4,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000/- की राशि लाभार्थियों को दी जाती है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य मृत सदस्य के परिवार को आर्थिक संकट से उबारना और उन्हें अपने दैनिक खर्चों, चिकित्सा, शिक्षा, तथा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है।
यह पहल न केवल परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें संकट की घड़ी में सुरक्षित और संरचित सहायता प्रदान कर, उनके जीवन स्तर में स्थिरता और आशा की नई किरण भी जगाती है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें।
मृत्यु लाभ भुगतान योजना का अवलोकन (Overview of the Widow Pension Scheme – HPBOCWWB)
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
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लॉन्च करने वाला विभाग | हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) |
उद्देश्य | विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें और सामाजिक सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। |
मुख्य लाभ | – मासिक पेंशन: ₹1,500/- – आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
लक्ष्य लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाएँ, जिनके पति बोर्ड के सदस्य थे और जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। |
पात्रता मानदंड | – विधवा होना अनिवार्य – मृत श्रमिक का HPBOCWWB में पंजीकरण और नियमित सदस्यता – आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (विभिन्न कार्यालयों में आवेदन जमा करना) |
अन्य विवरण | सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। |
Official Website | Click here to visit |
This table provides a concise overview of the Widow Pension Scheme under HPBOCWWB , summarizing its key details, objectives, benefits, eligibility criteria, and application process.
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मृत्यु लाभ भुगतान योजना क्या है? (What is the Payment of Death Benefit Scheme?)
“मृत्यु लाभ भुगतान योजना” हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना उन पंजीकृत सदस्यों के निधन के मामले में उनके कानूनी वारिसों या निर्भर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थियों को ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की राशि प्रदान की जाती है, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त हो सके।
यह पहल न केवल परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक है, बल्कि उन्हें संकट की घड़ी में एक सुरक्षित और संरचित सहायता भी प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन में आने वाले आर्थिक संकट का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।
मृत्यु लाभ भुगतान योजना के उद्देश्य (Objectives of the Payment of Death Benefit Scheme)
- तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना:
- पंजीकृत सदस्य के निधन के पश्चात उनके वारिसों या निर्भर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि अचानक आने वाले आर्थिक संकट को कम किया जा सके।
- परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:
- मृत सदस्य के परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में मदद करना, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों, शिक्षा, चिकित्सा, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- सामाजिक सुरक्षा का बोध कराना:
- निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के परिवारों को एक मजबूत सुरक्षा जाल प्रदान करना, जिससे वे अपने प्रियजन के नुकसान के पश्चात सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सकें।
- पंजीकरण एवं सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना:
- HPBOCWWB में पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और श्रमिकों के परिवारों को भविष्य में मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
- विशेष स्थिति में अधिक सहायता प्रदान करना:
- दुर्घटनावश मृत्यु और प्राकृतिक मृत्यु दोनों स्थितियों में विभिन्न राशि के माध्यम से परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मृत्यु लाभ भुगतान योजना के लाभ (Benefits of the Payment of Death Benefit Scheme)
- तत्काल आर्थिक सहायता:
- दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में परिवार को ₹4,00,000/- और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000/- की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे संकट के समय आर्थिक दबाव कम हो सके।
- आर्थिक संकट में राहत:
- यह राशि मृत सदस्य के परिवार को उनके दैनिक खर्चों, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहारा देती है, जिससे परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है।
- मजबूत सामाजिक सुरक्षा:
- योजना के माध्यम से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के परिवारों को एक संरचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वे अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम हो सकें।
- भविष्य के लिए स्थिरता:
- प्राप्त सहायता राशि परिवारों को अपने भविष्य के लिए योजना बनाने, निवेश करने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने में मदद करती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है।
- विश्वास और आशा का संचार:
- यह पहल परिवारों को यह विश्वास दिलाती है कि कठिन समय में भी उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध होगी, जिससे मानसिक सहारा और सकारात्मक सोच बनी रहती है।
मृत्यु लाभ भुगतान योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Payment of Death Benefit Scheme)
- वारिस/कानूनी वारिस होना:
- आवेदक को मृत श्रमिक का नामांकित वारिस या कानूनी वारिस होना चाहिए।
- इसमें विधवा, पुत्र, पुत्री, या अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वारिस शामिल हैं, जिनके नाम मृत श्रमिक के आधिकारिक दस्तावेज़ों (जैसे, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र) में अंकित हों।
- पंजीकरण की शर्त:
- मृत श्रमिक का “Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (HPBOCWWB)” में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- यह पंजीकरण प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक ने सरकारी मानदंडों के अनुरूप काम किया था और उसकी सदस्यता बोर्ड में दर्ज थी।
- सक्रिय सदस्यता:
- मृत श्रमिक की कल्याण बोर्ड के साथ सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
- इसका अर्थ है कि श्रमिक की सदस्यता अवधि में किसी भी प्रकार की निलंबन, समाप्ति, या अन्य अनुचित व्यवधान नहीं होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि परिवार को उचित लाभ प्राप्त हो।
- दस्तावेज़ी प्रमाण:
- वारिस/कानूनी वारिस को अपने कानूनी दस्तावेजों (जैसे, विधवा प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और HPBOCWWB पंजीकरण का सत्यापन प्रमाण) के साथ आवेदन करना होगा, ताकि पात्रता की पुष्टि हो सके।
इन विस्तृत पात्रता मानदंडों के आधार पर ही मृत श्रमिक के वारिसों को मृत्यु लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही परिवार जिनके सदस्य ने HPBOCWWB के नियमों के अनुसार काम किया हो, उन्हें ही इस योजना के लाभ प्राप्त हों।
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मृत्यु लाभ भुगतान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Payment of Death Benefit Scheme)
आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित और स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है। ये दस्तावेज़ आपके आवेदन की सत्यता, पहचान, और संबंधित विवरणों का प्रमाण प्रदान करते हैं:
- पहचान प्रमाण (Identity Proof):
- आधार कार्ड या वोटर कार्ड की स्पष्ट कॉपी जमा करें, जिससे आपके व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि हो सके।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport-Size Photograph):
- हाल ही में ली गई पासपोर्ट साइज़ फोटो, जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- उपलब्धता घोषणा (Undertaking):
- एक स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि आप योजना के तहत प्राप्त लाभ का सही उपयोग करेंगे।
- कार्य स्लिप की प्रति (Copy of Work Slip):
- मृत श्रमिक की कार्य स्लिप की कॉपी, जिससे यह सत्यापित हो सके कि वे HPBOCWWB के तहत पंजीकृत सदस्य थे।
- निवास प्रमाण (Proof of Residence):
- निवास प्रमाण के रूप में बिजली/पानी का बिल, रेंट एग्रीमेंट, या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।
- राशन कार्ड (Ration Card):
- परिवार का राशन कार्ड, जो आर्थिक स्थिति का एक अतिरिक्त प्रमाण प्रदान करता है।
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
- बैंक पासबुक या खाता विवरण की स्पष्ट कॉपी, जिसमें खाते का नंबर, IFSC कोड, और बैंक का नाम शामिल हो, ताकि सहायता राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जा सके।
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
- यदि लागू हो, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जमा करें, जिससे आपके सामाजिक वर्ग का सत्यापन हो सके।
- आयु प्रमाण (Age Proof):
- जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता प्राप्त आयु प्रमाण पत्र, जिससे आपकी आयु की पुष्टि हो।
- श्रम कार्ड (Labour Card):
- यदि उपलब्ध हो, तो श्रम कार्ड की कॉपी जमा करें, जिससे श्रमिक सदस्यता का प्रमाण मिले।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate):
- मृत श्रमिक का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र, जो उनके निधन की पुष्टि करता हो।
- वारिस का पहचान प्रमाण (Identity Proof of the Nominee/Legal Heir):
- वारिस/कानूनी वारिस का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (Any Other Required Documents):
- यदि संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जाती है, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या अन्य सहायक दस्तावेज़, तो उन्हें भी आवेदन के साथ संलग्न करें।
इन सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता सुनिश्चित होती है और चयन प्रक्रिया में आसानी होती है। कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज़ों की गुणवत्ता और अद्यतितता महत्वपूर्ण है, जिससे आपके आवेदन का सत्यापन बिना किसी बाधा के हो सके।
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मृत्यु लाभ भुगतान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Payment of Death Benefit Scheme)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – click here to visit
- “Apply for Benefits” विकल्प चुनें:
- होम पेज पर उपलब्ध “Apply for Benefits” विकल्प पर क्लिक करें।
- लाभार्थी विवरण दर्ज करें:
- अपने लाभार्थी विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर “Search” पर क्लिक करें ताकि आपकी जानकारी प्रदर्शित हो सके।
- योजना का चयन करें:
- प्रदर्शित जानकारी में से उस योजना का चयन करें, जिसके अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें:
- सभी आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी, और बैंक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्पष्ट, स्व-प्रमाणित स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें:
- “Submit Application” बटन पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है।
आवेदन ट्रैकिंग (Application Tracking)
- उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- इसके लिए, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और “Application Status” विकल्प का उपयोग करें।
- आवेदन की स्थिति से संबंधित अद्यतन SMS के माध्यम से भी भेजे जाएंगे।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान जाएँ और संबंधित अधिकारी से निर्धारित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें – Download Form PDF
- आवेदन फॉर्म भरें:
- प्राप्त आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड (जिन पर * चिह्नित हैं) ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो फोटो पर हस्ताक्षर भी करें)।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ भी संलग्न करें।
- दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जमा करें:
- भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ, नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र जमा करें, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आपने पिछले 90 दिनों तक निर्माण कार्य में काम किया है।
- यदि वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी (जैसे कि पार्षद, कार्यकारी अधिकारी, या पंचायत सचिव) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदन जमा करने पर पावती रसीद प्राप्त करें:
- सभी दस्तावेज़ों और भुगतान के साथ भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित श्रम कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन जमा करते समय, सुनिश्चित करें कि आपको एक पावती रसीद प्राप्त हो, जो आपके पंजीकरण की पुष्टि करती है।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर सकते हैं।
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स्रोत एवं संपर्क (Source & Contact Information)
स्रोत / संपर्क विवरण | जानकारी |
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Online Registration | Click here |
Scheme Form | Download Form |
निष्कर्ष (Conclusion)
विधवा पेंशन योजना , HPBOCWWB द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के निधन के पश्चात उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, विधवाओं को मासिक ₹1,500/- की पेंशन राशि दी जाती है, जिससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। यह योजना न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा देती है। यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण सहायता का लाभ उठाएं।
FAQs
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
पंजीकृत सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उनके नामांकित व्यक्तियों या आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
आकस्मिक मृत्यु के लिए कितना दिया जाता है?
आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹4,00,000 प्रदान किया जाता है।
प्राकृतिक मृत्यु के लिए कितना दिया जाता है?
प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹2,00,000 प्रदान किए जाते हैं।
लाभ के लिए कौन पात्र है?
पंजीकृत सदस्यों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित।
पंजीकरण की क्या आवश्यकता है?
मृतक को योजना का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
कौन नामांकित व्यक्ति या आश्रित हो सकते हैं?
नामांकित व्यक्ति या कानूनी आश्रित के रूप में नामित परिवार के सदस्य।
नामांकित व्यक्ति लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
श्रम एवं रोजगार विभाग में आवश्यक दस्तावेज जमा करके।
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