Himachal Pradesh Shagun Yojana : क्या है, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और ताज़ा जानकारी (Objective, Benefits, Eligibility, Application Process, Documents, and Latest Updates)
परिचय (Introduction)
Himachal Pradesh Shagun Yojana का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल (BPL) परिवारों की उन बेटियों के विवाह में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों। यह सहायता उन माता-पिता या अभिभावकों को भी प्रदान की जाती है जो विवाह की तैयारी के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, या स्वयं लड़की को (यदि उसके माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं)। विशेष बात यह है कि यदि लड़की का विवाह ऐसे वर से हो रहा हो जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह इस अनुदान के लिए पात्र रहती है।
शगुन योजना का लक्ष्य न केवल परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है, बल्कि बेटियों को शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। इसी उद्देश्य से पात्र परिवारों को विवाह के लिए अधिकतम ₹31,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण ढंग से अपनी बेटियों का विवाह संपन्न कर सकें।इस योजाना को आमतौर पर शगुन योजना हिमाचल प्रदेश, शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना और हिमाचल प्रदेश विवाह सहायता योजना भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का अवलोकन (Overview of Himachal Pradesh Shagun Yojana)
योजना का नाम | Himachal Pradesh Shagun Yojana |
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उद्देश्य | गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी वर्ग | बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के परिवार |
आर्थिक सहायता | ₹31,000 तक (सरकार द्वारा निर्धारित) |
पात्रता आयु | बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
प्रमुख विभाग | हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण |
अधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in |
स्रोत और संदर्भ | दिशा-निर्देश |
यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को शादी के समय वित्तीय मदद प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के उद्देश्य (Objectives of Himachal Pradesh Shagun Yojana):
- आर्थिक सहायता प्रदान करना:
- इस योजना का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर व बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। इससे माता-पिता या अभिभावकों को शादी का इंतज़ाम करने में आसानी होती है और वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचते हैं।
- शादी के खर्च का बोझ कम करना:
- निर्धन परिवारों के लिए शादी से जुड़ा हुआ खर्च अक्सर तनाव का कारण बन जाता है। यह योजना परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें कर्ज़ या उधार लेने की विवशता से बचाती है।
- सामाजिक सशक्तिकरण:
- बेटियों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना तथा उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इससे बेटियों में आत्मविश्वास पैदा होता है और उनका सामाजिक दर्जा मज़बूत होता है।
- शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना:
- योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा एवं करियर को महत्व देने पर ज़ोर दिया जाता है। इससे परिवारों में जागरूकता फैलती है कि बेटियों का भविष्य संवारने से ही समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।
- गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग को प्राथमिकता:
- बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों की बेटियों को इस योजना का विशेष लाभ दिया जाता है, जिससे वे शादी के दौरान बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक समारोह का आयोजन कर सकें।
- बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना:
- वित्तीय सहायता से बेटियों को यह एहसास होता है कि वे किसी पर आश्रित हुए बिना अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। यह भाव उन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर प्रेरित करता है।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सशक्तिकरण, उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल शादी के खर्च को कम करने में सहायक है, बल्कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने में भी सहायक सिद्ध होती है।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की विशेषताएं (Features of Himachal Pradesh Shagun Yojana):
- आर्थिक सहायता:
- योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹31,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- लक्षित लाभार्थी:
- यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्ग के परिवारों के लिए है।
- बेटियों की शादी के लिए मदद:
- योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहारा प्रदान करना है।
- पात्रता आयु:
- शादी के समय बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सरल आवेदन प्रक्रिया:
- योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।
- सीधा बैंक हस्तांतरण:
- लाभार्थी परिवारों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
- सरकारी वित्त पोषण:
- यह योजना पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- सामाजिक सशक्तिकरण:
- बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी पहल।
- पारदर्शी कार्यप्रणाली:
- आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू:
- योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को मिलता है।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लाभ (Benefits of Himachal Pradesh Shagun Yojana):
- वित्तीय सहायता:
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹31,000 तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- शादी का बोझ कम करना:
- योजना के माध्यम से शादी से जुड़े आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलती है।
- कन्या के माता-पिता या अभिभावक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण:
- यह योजना समाज में बेटियों के अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देती है।
- यदि कन्या बेसहारा है तो इस स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं आवेदन भी किया जा सकता है।
- सीधा बैंक हस्तांतरण:
- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग को प्राथमिकता:
- योजना विशेष रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के परिवारों के लिए लागू है।
- शिक्षा और जागरूकता का प्रोत्साहन:
- बेटियों की शिक्षा और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देती है।
- सरल और पारदर्शी प्रक्रिया:
- आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके।
- आवेदन करने के पश्चात अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू:
- योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को मिलता है।
- बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना:
- यह योजना परिवारों को शादी के समय वित्तीय सहायता देकर बेटियों के भविष्य को मजबूत करने में मदद करती है।
- सामाजिक सशक्तिकरण:
- यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- विवाह के 2 महीने पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
- इसके अलावा विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन की स्वीकृति होने के पश्चात लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- यदि कन्या राज्य से बाहर विवाह करती है तब भी वह इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होगी।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Himachal Pradesh Shagun Yojana):
- स्थायी निवासी (Permanent Resident):
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- कन्या का नाम e-distric पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए ।
- आय वर्ग (Income Criteria):
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
- यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्ग के परिवारों के लिए है।
- बेटी की आयु (Age of the Daughter):
- शादी के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- पहली शादी (First Marriage):
- योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए दिया जाएगा।
- लाभार्थी वर्ग (Beneficiary Categories):
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के परिवार।
- अन्य कमजोर वर्ग भी योजना के तहत पात्र हो सकते हैं (राज्य सरकार के निर्देशानुसार)।
- पारिवारिक स्थिति (Family Condition):
- योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जो अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
- आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बध रखती हो ।
- बैंक खाता (Bank Account):
- आवेदक परिवार के पास बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- योजना की शर्तें (Scheme Conditions):
- आवेदक विवाह अनुदान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या शगुन योजना में से केवल एक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है (पात्रता के आधार पर)।
- यदि अनुदान की राशि प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर विवाह नहीं होता, तो वह राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी को वापस लौटाना अनिवार्य होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- पात्रता मानदंड को ध्यान में रखते हुए सही और वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सभी विवरण और दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए तैयार की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शादी के खर्च का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हैं।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for Himachal Pradesh Shagun Yojana):
- आधार कार्ड (Aadhar Card):
- आवेदक और बेटी दोनों के लिए पहचान प्रमाण।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):
- हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- बीपीएल प्रमाण पत्र (BPL Certificate) :
- गरीबी रेखा से नीचे परिवार होने का प्रमाण। माता-पिता/अभिभावकों का, अथवा लड़की का स्वयं का (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं)।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):
- पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण।
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate):
- बेटी की उम्र सत्यापित करने के लिए।
- शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate):
- विवाह का प्रमाण या शादी के निमंत्रण कार्ड (यदि विवाह हो चुका हो) – हिमाचल प्रदेश विवाह अधिनियम, 1996 के तहत जारी किया गया।
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
- बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, और शाखा का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph):
- आवेदक और बेटी दोनों की हाल की तस्वीर।
- वर का नाम, पता एवं जन्म प्रमाण पत्र :
- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित (वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए)।
- यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, तो प्रमाण पत्र – पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम द्वारा जारी किया गया।
- यह पुष्टि करने के लिए कि दी गई जानकारी सही है और यह शादी पहली है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- सभी दस्तावेज़ सही और वैध होने चाहिए।
- दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही तरीके से जमा किए गए हों, ताकि योजना का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Himachal Pradesh Shagun Yojana):
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process):
- 1.आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

- 2. पंजीकरण करें (Register):
- अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करें।
- 3. लॉगिन करें (Login):
- अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- 4. उसके बाद eServices पर जाकर edistrict पर क्लिक करना होगा । उसके बाद आपके सामने नीचे दिया गया पेज ओपन होगा ।

- 5. उसके बाद आपको Citizen Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा । जिसके बाद नीचे दिया गया पेज ओपन होगा जिसके बाद आपको न्यू यूसर पर क्लिक करना होगा ।

- 6. आवेदन फॉर्म भरें (Fill the Application Form):
- योजना का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- व्यक्तिगत विवरण, बेटी की जानकारी, और पारिवारिक आय की जानकारी दर्ज करें।
- 7. दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents):
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- 8. फॉर्म जमा करें (Submit Application):
- भरे गए फॉर्म को सबमिट करें।
- आवेदन जमा करने के बाद एक पावती (Acknowledgment Receipt) प्राप्त करें।
- 9. आवेदन की स्थिति जांचें (Track Application Status):
- पोर्टल पर “Application Status” विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जानें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process):
- नजदीकी कार्यालय जाएं:
- अपने क्षेत्र के पंचायत कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (Collect Application Form):
- हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें (Fill the Form):
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बेटी की जानकारी, और शादी से संबंधित विवरण सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें (Attach Documents):
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें (Submit the Form):
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद एक पावती रसीद (acknowledgment receipt) प्राप्त करें।
- स्थिति की जानकारी प्राप्त करें (Track Status):
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग में संपर्क करें।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की आवेदन एवं अनुदान की प्रक्रिया (Application & Grant Procedure)
- आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)
- आवेदन लड़की के माता-पिता/अभिभावकों या स्वयं लड़की द्वारा (यदि वह बेसहारा है) किया जा सकता है।
- आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी(Child Development Officer) / प्रभारी नारी सेवा सदन(Incharge Nari Sewa Sadan) / अधीक्षक, बालिका आश्रम (Suprintendent Balika Ashram)को अनुबन्ध “क”(Annexure A) पर दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। जो कि आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे
- अनुदान की राशि (Grant Amount)
- विवाह अनुदान के रूप में ₹31,000/- (इकतीस हजार रुपये मात्र) की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यह राशि लड़की के माता-पिता/अभिभावकों को प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इस अनुदान राशि को बढ़ाने के लिए सक्षम होगी।
- सक्षम अधिकारी (Approving Authority)
- संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी(Distt Program Officer) इस योजना के तहत अनुदान राशि ₹31,000/- स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।
- लाभार्थी लड़की का हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होना तथा 18 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है।
- आहरण एवं वितरण (Disbursement Process)
- अनुदान राशि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रदान की जाएगी।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी आवेदक/लाभार्थी को अनुदान राशि वितरित करेंगे।
- राशि वितरण की समयसीमा:
- प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले भुगतान किया जा सकता है।
- यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो विवाह के छह महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- यदि शादी के छह महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।
- योजना के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी अलग से रिकॉर्ड रखेंगे और व्यय की लेखा परीक्षा अन्य योजनाओं की तरह की जाएगी।
- अनुदान राशि सीधे संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- सत्यापन (Verification Process)
- बाल विकास परियोजना अधिकारी / राज्य गृह / नारी सेवा सदन / बालिका आश्रम के प्रभारी सत्यापन करेंगे कि:
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सत्य एवं प्रमाणित है।
- आवेदक को पहले से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या अन्य किसी विवाह अनुदान योजना का लाभ नहीं मिला है।
- शादी वास्तव में हुई है, और अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी / राज्य गृह / नारी सेवा सदन / बालिका आश्रम के प्रभारी सत्यापन करेंगे कि:
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत आवेदन, सत्यापन और अनुदान वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान करना और उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग करना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹31,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर आवेदन करना और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है ताकि योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
सहायता और संपर्क जानकारी (Help and Contact Information):
संपर्क विवरण | विवरण |
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ईमेल | support@himachal.nic.in |
अधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in |
स्रोत और संदर्भ | दिशा-निर्देश |
FAQ :-
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना में लाभार्थी को कितनी राशि मिलती है ?
इस योजना के तहत 31000/- रुपए की धनराशि लाभार्थी को सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाईन व ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ।
इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के कौन से नागरिक ले सकते हैं ?
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार ले सकते हैं ।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
कौन इस योजना के लिए पात्र है?
> हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी।
> गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्ग के परिवार।
> बेटी की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
क्या योजना का लाभ दूसरी शादी के लिए लिया जा सकता है?
नहीं, यह योजना केवल पहली शादी के लिए लागू होती है।
नोट:- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्बव प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।