विधवा पुनर्विवाह योजना 2025 (Widow Re-marriage Scheme in Hindi)

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( Launched by the Ministry of Women and Child Development, Government of Himachal Pradesh )

Table of Contents

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई “विधवा पुनर्विवाह योजना” (Widow Re-marriage Scheme) का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुनर्विवाह के पश्चात् उन्हें पुनः आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन विधवाओं के लिए है, जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहती हैं और पुनर्विवाह के माध्यम से अपने जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं।

इस पहल के अंतर्गत, सरकार द्वारा विधवा को ₹25,000/- की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें विवाह के समय ₹10,000/- नकद अनुदान और शेष राशि ₹15,000/- फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दी जाती है। यह योजना न केवल विधवाओं के पुनर्वास में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करके लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

सभी स्थायी निवासी विधवाएँ, जो हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी एवं आवेदन फॉर्म के लिए नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

विधवा पुनर्विवाह योजना का अवलोकन (Overview of Widow Remarriage Scheme)

योजना का नामविधवा पुनर्विवाह योजना
लॉन्च करने वाला विभागमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश
लक्ष्य लाभार्थीवे विधवाएँ जो पुनर्विवाह कर चुकी हैं और जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं
मुख्य उद्देश्य– विधवाओं के पुनर्वास में सहायता प्रदान करना
– पुनर्विवाह के दौरान विवाह खर्च में आर्थिक बोझ कम करना
– सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना
वित्तीय सहायताकुल ₹25,000/- (विवाह के समय ₹10,000/- नकद अनुदान, और शेष ₹15,000/- फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में, कम से कम 5 वर्ष के लिए)
पात्रता मानदंड– विधवा होना अनिवार्य
– हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी
– आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (आय सीमा निर्धारित हो सकती है)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर जमा करें)
अन्य विवरण– चयन प्रक्रिया में दस्तावेज़ सत्यापन शामिल है
– अधिक जानकारी और आवेदन फॉर्म नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय से प्राप्त करें
Govt PortalClick here to visit

This table provides a concise overview of the Widow Remarriage Scheme, highlighting its key components such as objectives, financial support, eligibility, and application process.

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विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है? (What is this Yojana?)

“विधवा पुनर्विवाह योजना” हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य विधवाओं के पुनर्विवाह के पश्चात् उनके पुनर्वास में सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन विधवाओं को लक्षित करती है, जो पुनर्विवाह के लिए प्रेरित होती हैं, और उन्हें विवाह के खर्चों में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत, विधवा को ₹25,000/- जिसमे विवाह के समय ₹10,000/- नकद अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि शेष ₹15,000/- एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा रखा जाता है, जो कम से कम पांच वर्षों के लिए संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

विधवा पुनर्विवाह योजना के उद्देश्य (Objectives of the Widow Re-Marriage Scheme)

  • विधवाओं के पुनर्वास में सहायता:
    • विधवा पुनर्विवाह के पश्चात् उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे पुनः सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
  • विधवाओं के विवाह में प्रोत्साहन:
    • विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, जिससे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हो और वे सम्मान सहित विवाह कर सकें।
  • आर्थिक सहायता प्रदान करना:
    • विधवा को कुल ₹25,000/- की वित्तीय सहायता देना, जिसमें विवाह के समय ₹10,000/- नकद अनुदान और शेष ₹15,000/- फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाएगा, जो कम से कम पांच वर्षों तक संयुक्त रूप से रखी जाएगी।
  • सामाजिक समानता एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना:
    • समाज में विधवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
  • समुदाय के पिछड़े वर्गों का उत्थान:
    • विधवाओं के पुनर्विवाह के माध्यम से उन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जो अत्यंत कमजोर और बेसहारा हैं।
    • इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ (Benefits of the Widow Re-Marriage Scheme)

  • कुल वित्तीय सहायता:
    • इस योजना के अंतर्गत, विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए कुल ₹25,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • नकद अनुदान:
    • विवाह के समय, विधवा को ₹10,000/- का नकद अनुदान दिया जाता है, जिससे विवाह के प्रारंभिक खर्चों में सहारा मिलता है।
  • फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा:
    • शेष ₹15,000/- की राशि को एक संयुक्त फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है, जिसे कम से कम पांच वर्षों तक जमा किया जाता है।
    • यह फिक्स्ड डिपॉजिट भविष्य में विधवा के आर्थिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

इन लाभों के माध्यम से, योजना विधवाओं को पुनर्विवाह के दौरान और उसके पश्चात् दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और अपने जीवन में स्थिरता एवं सम्मान कायम रख सकें।

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विधवा पुनर्विवाह योजना के लिये पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for the Widow Re-Marriage Scheme)

  1. पुनर्विवाहित होना:
    • विधवा को पुनर्विवाह करना अनिवार्य है। केवल पुनर्विवाहित विधवाएँ ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  2. स्थायी निवास:
    • आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  3. आयु सीमा:
    • पुरुष आवेदकों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
    • महिला आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
    • इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

इन मानदंडों का पालन करने वाले ही इस योजना के पात्र होंगे।


विधवा पुनर्विवाह योजना के लिये जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required for Widow Re-marriage Scheme)

आवेदन के साथ निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित, और स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है:

  1. पासपोर्ट साइज़ फोटो:
    • हाल ही में ली गई, उच्च गुणवत्ता वाली फोटो।
    • फोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
  2. बैंक पासबुक की कॉपी:
    • बैंक पासबुक या खाता विवरण की अद्यतित प्रति।
    • सुनिश्चित करें कि बैंक खाता विवरण में आवेदक का नाम, खाता संख्या, और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों, जिससे वित्तीय सहायता सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सके।
  3. पहचान प्रमाण:
    • आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र।
    • यह दस्तावेज़ उम्मीदवार की पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।
  4. निवास प्रमाण:
    • दोनों पक्षों (पुरुष एवं महिला) का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • यह प्रमाण करता है कि उम्मीदवार और उनके परिवार हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
  5. विवाह से संबंधित दस्तावेज़:
    • पहले विवाह की तारीख:
      • विधवा के पहले विवाह की तिथि का प्रमाण, जैसे विवाह प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेज़।
    • विधवा बनने की तारीख:
      • वह तारीख जब विधवा बनी, उसका प्रमाण (जैसे, विधवा प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र)।
    • पुनर्विवाह की तारीख:
      • पुनर्विवाह के लिए निर्धारित तिथि का प्रमाण, जैसे निमंत्रण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आदि।
  6. नए पति का विवरण:
    • उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे विधवा पुनर्विवाह कर रही है, का प्रमाण।
    • यह जानकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि पुनर्विवाह के संबंध में सभी विवरण सही हैं।

इन दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक संलग्न करें ताकि आपकी आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट और स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।


विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Widow Re-marriage Scheme)

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)

  1. पात्रता सत्यापन:
    • इच्छुक आवेदक पहले अपने पात्रता मानदंड की पुष्टि करें।
    • इसके लिए आप अपने नजदीकी जिला या तहसील कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करना:
    • आवेदन पत्र उसी जिला या तहसील कल्याण कार्यालय से प्राप्त करें।
    • सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम संस्करण का फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं।
  3. आवेदन फॉर्म भरना:
    • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें।
    • सभी अनिवार्य विवरण और आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात्, सुनिश्चित करें कि फॉर्म पूरी तरह से भर गया है।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करना:
    • आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ (जैसे पहचान, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, आदि) के साथ आवेदन फॉर्म को संलग्न करें।
  5. आवेदन जमा करना:
    • भरा हुआ आवेदन फॉर्म और सभी संलग्न दस्तावेज़ों को उसी जिला या तहसील कल्याण कार्यालय में जमा करें।
    • ध्यान दें कि आवेदन विवाह के छह महीने के अंदर जमा किया जाना चाहिए।
  6. पावती प्राप्त करना:
    • आवेदन जमा करते समय पावती रसीद प्राप्त करें, जिससे भविष्य में आवेदन की स्थिति का प्रमाण रखा जा सके।

इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अपने नजदीकी जिला या तहसील कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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संपर्क जानकारी (Helpline & Contact Information)

संपर्क विवरणजानकारी
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संबंधित विभागश्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश

निष्कर्ष (Conclusion)

विधवा पुनर्विवाह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को पुनर्विवाह के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से विधवाओं के विवाह से जुड़े खर्चों का बोझ कम हो जाता है, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकें। यह पहल सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, और उन परिवारों के जीवन में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए यह सहारा प्राप्त करें।

FAQs

विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए कौन पात्र है?

यह योजना उन विधवाओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपने पहले पति की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर पुनर्विवाह किया है और जो हिमाचल प्रदेश की निवासी हैं।

योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 10,000 रुपये का नकद अनुदान विधवा को विवाह के समय दिया जाएगा और 15,000 रुपये संयुक्त रूप से कम से कम पांच साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखे जाएंगे।

क्या कोई विधवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है यदि उसने अपने पहले पति की मृत्यु के एक वर्ष के बाद पुनर्विवाह किया हो?

नहीं, यह योजना केवल उन लोगों के लिए लागू है जिन्होंने अपने पहले पति की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर पुनर्विवाह किया हो।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई आय सीमा है?

नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

क्या हिमाचल प्रदेश से बाहर पुनर्विवाह करने वाली विधवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है?

नहीं, यह योजना केवल हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए लागू है।

क्या पुनर्विवाह करने वाली विधवा इस योजना के लिए एक से अधिक बार आवेदन कर सकती है?

नहीं, यह योजना केवल एक बार के अनुदान के लिए लागू है।

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें।


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